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इंटरनेट मीडिया पर विधायक को धमकाया, भाकियू जिला अध्यक्ष पर केस दर्ज

फैक्ट्री के बाहर किया प्रदर्शन विधायक को रद करना पड़ा था कार्यक्रम। संवाद सहयोगी इसरा

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Jun 2021 07:53 AM (IST)Updated: Wed, 16 Jun 2021 07:53 AM (IST)
इंटरनेट मीडिया पर विधायक को धमकाया, भाकियू जिला अध्यक्ष पर केस दर्ज
इंटरनेट मीडिया पर विधायक को धमकाया, भाकियू जिला अध्यक्ष पर केस दर्ज

फैक्ट्री के बाहर किया प्रदर्शन, विधायक को रद करना पड़ा था कार्यक्रम संवाद सहयोगी, इसराना (पानीपत) : भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी ग्रुप) के जिला अध्यक्ष सुधीर जाखड़ पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि जाखड़ ने इंटरनेट मीडिया पर शहर के विधायक प्रमोद विज को धमकाया। अभद्र भाषा का प्रयोग किया। लोगों की भावनाएं भड़काकर उन्हें इकट्ठा करके जान-माल की हानि पहुंचाने व कानून व्यवस्था में बाधा डालने की धमकी दी।

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इसराना थाना में तैनात इएसआइ सतबीर सिंह ने शिकायत दी कि 13 जून को ब्राह्मण माजरा में कान्हा टेक्सटाइल में जनप्रतिनिधि को उद्घाटन करने आना था। 12 जून को भारतीय किसान यूनियन के गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ग्रुप के जिला अध्यक्ष सुधीर जाखड़ ने वीडियो वायरल किया। इसमें कहा कि जनप्रतिनिधि गांव में कार्यक्रम करते हैं तो वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। चेतावनी दी कि अगर यहां पर जनप्रतिनिधि पहुंचे तो उनके हाथ पैर तोड़ देंगे। अगले दिन कान्हा टेक्सटाइल फैक्ट्री के सामने साथियों कथूरा के सत्यवान नरवाल, शाहपुर के राम सिंह, कारद के हरेंद्र राणा, अजमेर, इसराना के प्रदीप जागलान व अन्य 70 से 75 लोगों के साथ पहुंचा। योजना अनुसार विरोध प्रदर्शन किया। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि उद्घाटन किया तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। लोगों की जान माल, सुरक्षा व कानून व्यवस्था को देखते हुए जनप्रतिनिधियों को अपना कार्यक्रम रद करना पड़ा। पुलिस ने सुधीर जाखड़ पर धारा 153, 294, 505,506 आइपीसी और 66 आइटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। उधर, सुधीर जाखड़ का कहना है कि वह ऐसे मुकदमों से नहीं डरते। अपने बयान पर कायम हैं। जनप्रतिनिधि को गांव में घुसने नहीं देंगे।

दोषी साबित होने पर कितनी सजा

धारा 153 अपराध : दंगा भड़काने के इरादे से भड़काऊ बयान देना। एक साल की सजा या जुर्माना, या दोनों का प्रविधान।

धारा 294 अपराध : अभद्र भाषा का इस्तेमाल। तीन महीने या जुर्माना, या दोनों का प्रविधान।

धारा 505 अपराध : कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उकसाए, या इस संबंध में कुछ प्रकाशित या परिचालित करे। इस मामले में कारावास को तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा 506 अपराध - आपराधिक धमकी, एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।


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