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कैंप का उद्देश्य सबको जागरूक करना: सीजेएम

जिला और सत्र न्यायाधीश मनीषा बतरा के निर्देश पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) की ओर से गांव डाहर में कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Feb 2020 07:25 AM (IST)Updated: Sun, 16 Feb 2020 07:25 AM (IST)
कैंप का उद्देश्य सबको जागरूक करना: सीजेएम
कैंप का उद्देश्य सबको जागरूक करना: सीजेएम

संवाद सूत्र, इसराना :

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जिला और सत्र न्यायाधीश मनीषा बतरा के निर्देश पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) की ओर से गांव डाहर में कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया। डीएलएसए के सचिव एवं सीजेएम अमित शर्मा ने कहा कि जमीनी स्तर पर शिविर लगाने का उद्देश्य जन-जन को जागरूक करना है।

उन्होंने कहा कि ग्रास रूट के कर्मचारियों की ड्यूटी है कि प्राधिकरण और सरकार की योजनाओं की घर-घर जानकारी दें। ऐसा होने पर भी अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा। इसराना ब्लाक के बीडीपीओ जितेंद्र शर्मा ने भी गरीब, आवासहीनों, दिव्यांगों, विधवाओं और विऋार्थियों के हितों की योजनाओं की जानकारी दी। बीईओ श्याम सिंह ने कहा कि घर से स्कूल की दो किमी. या इससे अधिक की दूरी तय करने वाली छात्राओं को सरकार की ओर से साइकिल प्रदान की जाती है। डीएसपी सतीश वत्स ने यातायात के नियमों का पालन करने की सीख दी। एडवोकेट राजेश शर्मा, सुदेश मलिक और मोहम्मद आजम ने बताया कि डीएलएसए से कौन व्यक्ति किस प्रकार से फ्री कानूनी मदद ले सकता है।

इस मौके पर नायब तहसीलदार जगदीश चंद्र, डॉ. रिकू सांगवान और महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता सहित आंगनबाड़ी वर्कर, ग्रामीण महिलाएं आदि मौजूद रहे। इन्होंने भी किया जागरूक :

रजनी गुप्ता ने बाल विवाह निषेध अधिनियम की कर्मचारियों को जानकारी दी। बताया कि लड़के की शादी 21 वर्ष की आयु और लड़की की 18 से पहले करना अपराध है। दोषियों को सजा और जुर्माना का प्रावधान है।


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