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मां के प्रेमी ने बच्‍ची से की अश्‍लील हरकत, बेटी ने हिम्‍मत जुटाई तो पहुंचा सलाखों के पीछे Panipat News

मां के प्रेमी ने बच्‍ची से छेड़छाड़ की। बेटी ने इसका विरोध किया तो मां ने उसे चुप रहने को कहा। बावजूद उसने पुलिस में शिकायत की और आरोपित को दस साल की सजा हुई।

By Edited By: Published: Thu, 17 Oct 2019 06:03 AM (IST)Updated: Thu, 17 Oct 2019 11:55 AM (IST)
मां के प्रेमी ने बच्‍ची से की अश्‍लील हरकत, बेटी ने हिम्‍मत जुटाई तो पहुंचा सलाखों के पीछे Panipat News
मां के प्रेमी ने बच्‍ची से की अश्‍लील हरकत, बेटी ने हिम्‍मत जुटाई तो पहुंचा सलाखों के पीछे Panipat News

पानीपत, जेएनएन। नौ साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएस दहिया ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोषी बच्ची की मां का प्रेमी है।

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20 जनवरी 2018 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मॉडल टाउन थाना पुलिस को सूचना दी थी कि क्षेत्र की एक कॉलोनी में नौ साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने अश्लील हरकत की है। मौके पर पहुंची थाने की एएसआइ सीमा को पीड़ित बच्ची ने बताया कि मां के प्रेमी पलवल के लोहागढ़ गांव के रामबीर उर्फ बीर सिंह ने उसके साथ अश्लील हरकत की। आरोपित शराब पीने का आदी है। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपित रामबीर को गिरफ्तार कर लिया था।

मां ने बेटी को झूठा बताया, पीड़ित अपनी बात पर अड़ी

पुलिस नौ साल की बच्ची को सीजेएम के पास ले गई। बच्ची ने जज से सामने आरोपित रामबीर की तरफ इशारा किया कि इसी ने उसके साथ गलत काम किया है। आरोपित व बच्ची की मां ने बच्ची को झूठा बताया। पीड़ित रोने लगी लगी और अपनी बात पर अड़ी रही। जज ने पीड़िता की मां से कहा कि वे आरोपित का साथ दे रही हैं। उन्हें भी जेल भेज देंगे। आरोपित ने गलती मान ली।


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