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चार साल की बेटी ने हैवान को पहचाना, हैवानियत की पार की थीं हदें

चार साल की बच्ची से आरोपित ने छेड़खानी की थी। उसने अपने पिता को हैवान की इस हरकत के बारे में बताया। इसके बाद कोर्ट ने सुनाया कुछ ऐसा फैसला। अब उसे 10 साल तक जेल में रहना होगा।

By Ravi DhawanEdited By: Published: Thu, 17 Jan 2019 07:14 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jan 2019 07:14 PM (IST)
चार साल की बेटी ने हैवान को पहचाना, हैवानियत की पार की थीं हदें

पानीपत, जेएनएन। चार साल की मासूम के साथ शर्मसार करने वाली हरकत की वजह से हैवान को अब सलाखों के पीछे रहना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश शशिबाला चौहान की अदालत ने बच्ची को बहका-फुसला कर घर ले जाकर छेडख़ानी करने के मामले में सजा सुनाई। 

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दोषी जौरासी रोड समालखा के आरोपित (25) को 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी की एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 

बहलाकर ले गया था बच्ची को
पीडि़त बच्ची की मां ने 22 मई 2017 को समालखा चौकी पुलिस को शिकायत दी कि पड़ोस में रहने वाला आरोपित उसकी साढ़े तीन साल की बेटी को बहका कर घर ले गया और बाथरूम में प्राइवेट पार्ट के साथ छेडख़ानी की। बेटी ने घर आकर आरोपित की करतूत के बारे में बताया। 

काउंसिलिंग में सच आया सामने
पुलिस ने मामला 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपित को गिरफ्तार किया। पीडि़त बच्ची का परिजनों ने मेडिकल कराने से इन्कार कर दिया था। 23 मई को आरोपित को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 24 मई को पीडि़त बच्चे के मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए गए। 5 जून को बाल कल्याण समिति ने बच्ची की काउंसिलिंग की। पुलिस जांच में पीडि़त बच्ची की आयु चार साल पाई गई थी। 


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