कार और आइ-फोन लूटने वाले को 10 साल कैद
सेक्टर-सात टीडीआइ के पास उद्यमी से कार लूटने वाले को सेशन जज ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। एक को बरी कर दिया।
By Edited By: Published: Sat, 07 Sep 2019 08:04 AM (IST)Updated: Sat, 07 Sep 2019 08:04 AM (IST)
जागरण संवाददाता, पानीपत : सेक्टर-सात, टीडीआइ फ्लाईओवर के पास उद्यमी से स्विफ्ट डिजायर कार और आइ-फोन लूटने के दोषी प्रदीप को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बतरा ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया है। सुबूतों की कमी में अमित उर्फ मित्ता को बरी कर दिया। प्रदीप करनाल के गांव बुटाना और अमित पाढ़ा गांव का रहने वाला है। अमित को गवाह ने पहचानने से इन्कार कर दिया था। सेक्टर 13-17 के दीपक वर्मा अपने भतीजे आकाश वर्मा के साथ 21 मार्च 2017 की दोपहर करीब 12 बजे काबड़ी महमूदपुर स्थित अपनी फैक्ट्री केशव इंटरनेशनल से पानीपत लौट रहे थे। टीडीआइ फ्लाईओवर के पास कार रोककर लघु शंका करने लगे। आकाश गाड़ी में ही बैठा था। इसी दौरान बाइक पर दो युवक आए। एक ने बाइक से उतरकर आकाश पर पिस्तौल तान दी। दूसरा युवक कार लूटकर फरार हो गया। सेक्टर-6 चौकी में मुकदमा दर्ज हुआ था। सीआइए-वन ने वारदात में प्रदीप को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने लूट की आठ वारदातें कबूली थीं। उसने वारदात में अमित उर्फ मित्ता को भी शामिल बताया था। लूटी गई कार मेरठ की एक गैराज से बरामद की थी। अमित एक मामले में करनाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी। कोर्ट में गवाही के दौरान अमित को आकाश पहचान नहीं सका था। कोर्ट ने उसे बरी करते हुए शुक्रवार को प्रदीप को सजा सुना दी। जुर्माना नहीं देने पर तीन साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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