वक्फ के संपदा अधिकारी को राज्य सूचना आयुक्त ने भेजा नोटिस
राज्य सूचना आयुक्ता शिव रमन गौड़ ने तय समयसीमा में सूचना नहीं देने पर पर नोटिस भेजा है।
जागरण संवाददाता, पानीपत
राज्य सूचना आयुक्ता शिव रमन गौड़ ने तय समयसीमा में सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना अधिकारी एवं संपदा अधिकारी वक्फ बोर्ड, पानीपत को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इनके अलावा वक्फ बोर्ड के प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी नोटिस भेजा गया है। आयुक्त ने दोनों से पूछा है कि क्यों न आप पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए।
एडवोकेट मोहम्मद आजम ने बताया कि वक्फ बोर्ड के वकीलों की फीस समय पर नहीं देने, बोर्ड के अधिकारियों द्वारा वक्फ की संपत्तियों को गैर कानूनी ढंग से बेचने और किराए पर देते, भ्रष्टाचार तथा उनके कार्यालय से कुछ फाइलें चोरी होने के मामले में उन्होंने डीसी, एसपी को शिकायत दी थी। जांच नहीं होने पर सीएम ¨वडो पर भी शिकायत लगाई। इसके बाद इन्हीं मामलों से जुड़े ¨बदुओं पर 24 अगस्त 2017 को सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। करीब आठ माह बाद भी सूचना नहीं मिलने पर राज्य आयुक्त के कार्यालय में अपील की थी।
राज्य सूचना आयुक्त ने दोनों पक्षों को 10 मई को तलब किया था। तय समय पर सूचना नहीं देने पर आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को 4 जुलाई 2018 को जवाब देना है।
राज ¨सह