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हाई कोर्ट के आदेश पर खोली अल्ट्रासाउंड मशीन की सील

हाई कोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने असंध रोड स्थित प्रभाकर अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन की सील खोल दी है। हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए, 31 अक्टूबर तक केंद्र का लाइसेंस भी जारी करने के आदेश दिए हैं। आगामी 2 नवंबर को विभाग को हाई कोर्ट में रिपोर्ट देनी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 07:58 AM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 07:58 AM (IST)
हाई कोर्ट के आदेश पर खोली अल्ट्रासाउंड मशीन की सील
हाई कोर्ट के आदेश पर खोली अल्ट्रासाउंड मशीन की सील

जागरण संवाददाता, पानीपत : हाई कोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने असंध रोड स्थित प्रभाकर अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन की सील खोल दी है। हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए, 31 अक्टूबर तक केंद्र का लाइसेंस भी जारी करने के आदेश दिए हैं। आगामी 2 नवंबर को विभाग को हाई कोर्ट में रिपोर्ट देनी है।

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प्रभाकर अस्पताल के संचालक डॉ. संदीप प्रभाकर ने बताया कि वर्ष 2015 में तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. इंद्रजीत धनखड़ के आदेश पर डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. सुधीर बतरा ने केंद्र में छापेमारी कर, केंद्र को सील कर दिया था। आरोप लगाया गया था कि आइवीएफ सेंटर के लिए लाइसेंस नहीं लिया गया है। टीम को बताया गया था कि आइवीएफ के लिए अलग से लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन टीम ने एक नहीं सुनी थी। यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। 30 जून 2016 को हाई कोर्ट और 11 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया था। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र की सील नहीं खोली थी। डॉ. प्रभाकर ने बताया कि सील नहीं खोले जाने पर पुन: हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

25 अक्टूबर 2018 को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट के जस्टिस जसवंत ¨सह ने डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट कमेटी, डॉ. इंद्रजीत धनखड़ और डॉ. सुधीर बतरा को कड़ी फटकार लगाते हुए सील खोलने के आदेश जारी किए। हाई कोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने 26 अक्टूबर को सील खोल दी है। पुष्टि करते हुए सिविल सर्जन डॉ. डीएन बागड़ी ने कहा कि एक-दो दिन में केंद्र का लाइसेंस भी जारी कर दिया जाएगा।


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