सूचना न देने पर सरपंच और बीडीपीओ समेत छह से को हाई कोर्ट का नोटिस
आरटीआइ के तहत सूचना न देने पर सनौली खुर्द सरपंच प्रियंका शर्मा और तत्कालीन बीडीपीओ सुरेश कुमार सहित छ को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके 19 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। गांव के महेंद्र चावला ने आरटीआइ के तहत 6 बिदुओं पर सूचना मांगी थी लेकिन सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
संवाद सहयोग, सनौली : आरटीआइ के तहत सूचना न देने पर सनौली खुर्द सरपंच प्रियंका शर्मा और तत्कालीन बीडीपीओ सुरेश कुमार सहित छ को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके 19 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। गांव के महेंद्र चावला ने आरटीआइ के तहत 6 बिदुओं पर सूचना मांगी थी, लेकिन सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके बाद महेंद्र चावला ने प्रथम अपील अधिकारी एवं बीडीपीओ सनौली खुर्द के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। सरपंच और तत्कालीन बीडीपीओ ने अपील अधिकारी के आदेशों की अनदेखी की। इसके बाद वह मामले को सूचना आयोग और फिर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ले गए। महेंद्र चावला ने दावा किया कि पूर्व सरपंच के कार्यकाल में एक करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। जिस कारण बार-बार सूचना देने से बच रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने सरपंच और बीडीपीओ समेत छह लोगों को नोटिस जारी करके 19 फरवरी 2020 तक जवाब मांगा है।