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अंबाला में सैलून-जग्गी कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, झूलों पर रहेगा प्रतिबंध

अंबाला में लॉकडाउन नियमों में कुछ बदलाव करते हुए जिला प्रशासन ने थोड़ी राहत दी है। अब दुकानों के नियमों में बदलाव किए गए हैं।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Tue, 12 May 2020 05:51 PM (IST)Updated: Tue, 12 May 2020 05:51 PM (IST)
अंबाला में सैलून-जग्गी कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, झूलों पर रहेगा प्रतिबंध
अंबाला में सैलून-जग्गी कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, झूलों पर रहेगा प्रतिबंध

पानीपत/अंबाला, जेएनएन। लॉकडाउन 3.0 के मद्देनजर कुछ बदलाव किए गए हैं और कुछ छूट दी गई है। अब सैलून, ब्यूटी पार्लर, मार्केट कॉम्प्लेक्स भी राइट और लेफ्ट के नियम के अनुसार सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगे। इनके संचालकों को निर्धारित मापदंडों एवं हिदायतों का पालन करना होगा। मार्केट कॉम्प्लेक्स में जैसे जग्गी कॉम्प्लेक्स आदि ऐसी जगह जहां पर बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले या अन्य गतिविधियां शामिल हैं, उन पर प्रतिबंध लागू रहेगा। उक्त जानकारी एसडीएम गौरी मिड्डा ने दी। एसडीएम मिड्डा ने कहा कि लॉकडाउन के चलते हिदायतों के अनुसार धीरे-धीरे कुछ रियायतें देने का काम किया गया है। 

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राइट और लेफ्ट नियम के मुताबिक रेस्टोरेंट, बेकरी भी निर्धारित समय के तहत खोल सकते हैं। इसके लिए संबंधित को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी में सीटिंग नहीं करेगा। व्यक्ति बाहर से ही सामान खरीदकर ले जा सकता है। इसके साथ-साथ होम डिलीवरी भी होगी। निगम द्वारा दुकानों से सम्बन्धित अधिकतर जगहों पर राइट और लेफ्ट मार्क किया हुआ है। इसलिए दुकानदार नियमों की पालना करना सुनिश्चित करें। नियमों का पालन करना हमारे हित के लिए ही है।

डेयरी और केमिस्ट की दुकानें छह दिन खुलेंगी

डेयरी, केमिस्ट की दुकान, चारे की दुकान व सब्जी की दुकानें सप्ताह में छह दिन खुलेंगी। ये दुकानें सुबह 10 बजे से सायं पांच बजे तक खुली रहेंगी। एसडीएम ने कहा करियाने से संबंधित सभी दुकानें पहले सप्ताह में छह दिन खुलती थीं, लेकिन अब वह राइट और लेफ्ट नियम के हिसाब से खुलेंगी।


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