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पानीपत में सैलून-ब्यूटी पार्लर भी खुल सकेंगे, लागू होगा दायें-बायें का नियम, ढाबों को भी अनुमति

पानीपत के दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है। अब बायें दाये के नियम के साथ सैलून और ब्‍यूटी पार्लर भी खुल सकेंगे। इसके अलावा ढाबे खोलने की भी अनुमति दे दी गई है।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Thu, 14 May 2020 08:38 PM (IST)Updated: Thu, 14 May 2020 08:38 PM (IST)
पानीपत में सैलून-ब्यूटी पार्लर भी खुल सकेंगे, लागू होगा दायें-बायें का नियम, ढाबों को भी अनुमति

पानीपत, जेएनएन। आम दुकानों की तरह अब सैलून और ब्यूटी पार्लर पर भी दायें-बाये का नियम लागू कर दिया गया है। स्पा सेंटर को अभी छूट नहीं दी गई। सभी सैलून, ब्यूटी पार्लर, बारबर्स को सुनिश्चित करना होगा कि शारीरिक दूरी की पालना हो। इसके साथ ही ढाबे खोलने की भी अनुमति दे दी गई गई है।

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डीसी ने जारी आदेश में कहा कि दुकान पर बैठने की क्षमता को तुरंत कम करें। अपने कार्य क्षेत्रों में प्लास्टिक के पर्दे लगाएं, डिस्पोजेबल शीट््स का उपयोग किया जाए। प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों को हर सेवा के बाद सही प्रकार से साफ एवं सैनिटाइज किया जाए। दुकान में भीड़ भाड़ न हो। यह भी सुनिश्चित करना होगा  कि टेलीफोन पर ही ग्राहक को अप्वाइंटमेंट दें, जिससे भीड़ न हो। डीसी ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि कंटोनमेंट क्षेत्र में इन सभी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। 

सैलून, ब्यूटी पार्लर को केवल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। रविवार को बंद रहेंगे। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को दाईं तरफ, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को बायीं ओर की दुकानें खुलेंगीं। फेस मास्क पहनना, सैनिटाइजर का प्रावधान, हाथ धोना, शारीरिक दूरी और कार्यस्थल को बार-बार सैनिटाइजेश करना अनिवार्य है।

ढाबों पर बैठ कर खाने की अनुमति नहीं

ढाबों को खोलने का समय प्रतिदिन (रविवार को छोड़कर) प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। ढाबे पर बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी। ग्राहक खाना पैक करवाकर अपने साथ ले जा सकते हैं। होम डिलीवरी की भी अनुमति दी गई है। डिलीवरी ब्वॉय तथा ढाबे के स्टाफ द्वारा मास्क, सैनेटाइजर व शारीरिक दूरी की पालना करना आवश्यक होगा। इसी तरह मिठाई की दुकानों को खोलने का समय भी प्रतिदिन (रविवार को छोड़कर) प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा।


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