एक प्रेम विवाह ऐसा भी, जांच हुई तो पता चला बाल विवाह, फिर आया नया मोड़ Panipat News
मॉडल टाउन क्षेत्र में घर से भागकर अंतरजातीय विवाह करने के मामले में लड़का और लड़की नाबालिग हैं। बाल विवाह निषेध अधिकारी ने इसकी जांच की।
पानीपत, जेएनएन। घर से भागकर कोर्ट में प्रेम विवाह करने वाले बालिग दरअसल नाबालिग हैं। कोर्ट में किसी तरह से झूठे दस्तावेज लगाकर उन्होंने प्रेम विवाह रचा लिया। लेकिन परिजनों की शिकायत पर उनकी पोल खुल गई।
मॉडल टाउन क्षेत्र की एक किशोरी ने घर से भागकर दूसरी जाति के लड़के से प्रेम विवाह कर लिया। किशोरी के परिजनों की शिकायत पर बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने जांच की तो किशोरी की आयु लगभग 17 वर्ष है। लड़के ने बुधवार को अपना आधार कार्ड सौंपा तो उसकी आयु भी विवाह योग्य नहीं है।
दो माह पहले हो गई थी फरार
करीब दो माह पहले किशोरी प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने दोनों को करनाल के घरौंडा से बरामद कर लिया था। कोर्ट में दिए बयान में किशोरी ने मर्जी से शादी करने और पति के साथ जाने की जिद की थी। उसने अपनी आयु 19 साल बताई थी।
लड़का शिक्षित भी नहीं
रजनी गुप्ता ने 28 अगस्त 2019 को जांच करते हुए स्कूल से उसकी जन्मतिथि पता कराई तो प्रवेश के समय 6 अप्रैल 2002 दर्ज थी। उसे चाइल्ड केयर इंस्टीट््यूशन (सीसीआइ) भेजा गया था। रजनी गुप्ता के मुताबिक लड़का शिक्षित नहीं है। आधार कार्ड के मुताबिक वह अभी 19 वर्ष का है।
बाल विवाह का मामला
अस्पताल से जन्म प्रमाण पत्र निकलवाने के लिए उसने 13 सितंबर तक का समय मांगा है। प्रथम दृष्टया में यह बाल विवाह का मामला बनता है। शादी को कराने वालों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।