सरकारी होर्डिग्स पर निजी प्रचार किया तो होगा केस दर्ज
सरकारी होर्डिग्स पर व्यक्ति या संस्था की प्रचार सामग्री लगाते पकड़े गए तो उनके खिलाफ डीफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
जासं, पानीपत : सरकारी होर्डिग्स पर व्यक्ति या संस्था की प्रचार सामग्री लगाते पकड़े गए तो उनके खिलाफ डीफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक समीरपाल सरो के निर्देशानुसार जिले में सरकारी होर्डिग्स पर निजी प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिग्स लगवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यहां लगे हुए हैं होर्डिग्स
लघु सचिवालय, न्याय परिसर, स्काईलार्क, सामान्य अस्पताल, शिवाजी स्टेडियम, बाल भवन, मेगा मॉल, जिमखाना, अनाज मंडी कृषि विभाग, अनाज मंडी पुलिस अधीक्षक, अनाज मंडी, मार्केट कमेटी गोदाम, नई सब्जी मंडी, सरकारी आइटीआइ, रविदास मंदिर सिवाह, संग्रहालय कॉमप्लेक्स, सहकारिता बैंक, शुगर मिल पानीपत, शुगर मिल गेट, एएसआई, बस स्टैंड, बाबरपुर अनाज मंडी, पशु अस्पताल बापौली, अनाज मंडी मार्केट कमेटी बापौली, बीईओ कार्यालय बापौली, लघु सचिवालय समालखा, सामान्य अस्पताल समालखा, एसडीएम कार्यालय, नगरपालिका समालखा, बीडीपीओ समालखा और इसराना, अनाज मंडी मतलौडा, पीएचसी. मतलौडा, न्यू सब्जी मंडी मतलौडा हैं।