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कुरुक्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त हुई पुलिस, एक माह में काटे 3936 चालान

कुरुक्षेत्र (Kurukshetra) में यातायात नियमों का उल्‍लंघन करने वालों पर पुलिस (Police) सख्‍त हुई है। वाहन चालकों पर 18 लाख रुपये जुर्माना किया है। हेलमेट ना पहनने वालों के 1145 चालान किए। ओवर स्पीड के किए 202 चालान हुए।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Sat, 21 May 2022 10:50 AM (IST)Updated: Sat, 21 May 2022 10:50 AM (IST)
कुरुक्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त हुई पुलिस, एक माह में काटे 3936 चालान
कुरुक्षेत्र में एक माह में काटे 3936 चालान।

कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। सड़कों पर यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त है। यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने दिन-रात नाकों पर तैनात है। वहीं सिलिंग प्लान चला कर वाहन चालकों पर नकेल कसने का काम कर रही है। अप्रैल माह के दौरान जिला पुलिस ने 3936 लोगों के यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटे। पुलिस ने 17 लाख 99 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी किया है।

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जिला पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिले को ईस्ट, वेस्ट व हाइवे तीन जोन में बांटा हुआ है। तीनों जोन में यातायात पुलिस की पीसीआर, राइडर व अन्य यातायात पुलिस दिन-रात कार्य कर रही है। यातायात पुलिस ने एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुल 3936 चालान किए हैं और वाहन चालकों पर 17 लाख 99 हजार 500 रुपये का जुर्माना किया है। इन चालान में हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य तरह के चालान शामिल है।

पुलिस अधीक्षक डा. अंशु सिंगला ने बताया कि जिला यातायात पुलिस ने अप्रैल माह के दौरान ओवर स्पीड के 192 चालान, बिना हेलमेट के 1145 चालान, बिना सीट बेल्ट के 214 चालान, गाड़ी चलाते समय मोबाइल प्रयोग करने के तीन, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दो चालान, लेन चेंज के 440 चालान, ट्रिपल सवारी के 159 चालान, गलत साइड में गाड़ी चलाने के 575 चालान, गलत पार्किंग के 550 चालान, रेड लाइट जंप के 343 चालान, स्कूल बस के 25 चालान सहित अन्य प्रकार के 783 चालान किए गए है।

इस तरह यातायात पुलिस ने 3936 चालान करके 17 लाख 99 हजार 500 रुपए का जुर्माना किया है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि गाड़ी चलाते और पार्किंग करते समय नियमों की पालना करें, ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। अगर कोई व्यक्ति यातायात नियमों की उल्लंघना करेगा तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।


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