तालाब से कब्जा न हटाने परपंचायत पर 5000 जुर्माना
पंचायती तालाब से अवैध कब्जा नहीं हटाने के नोटिस का जबाव न दाखिल करने पर हाई कोर्ट ने सनौली खुर्द पंचायत पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया।
संवाद सूत्र, बापौली : पंचायती तालाब से अवैध कब्जा नहीं हटाने के नोटिस का जबाव न दाखिल करने पर हाई कोर्ट ने सनौली खुर्द पंचायत पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंचायती तालाब के कब्जे के बारे में पंचायत को 6 नवंबर तक जवाब देने के लिए पेश होने का नोटिस दिया था। हाई कोर्ट के वकील संजीव यादव ने बताया कि गांव सनौली खुर्द निवासी महेंद्र चावला ने हाई कोर्ट में 146 कनाल पंचायती तालाब से कब्जे हटाने के लिए याचिका दायर की है। सनौली पंचायत को जवाब के लिए नोटिस भेजा था। नोटिस का जबाव नहीं दिया गया। अब पंचायत को 24 जनवरी 2020 तक नोटिस का जवाब देना होगा। तालाब पर कब्जा होने के कारण दो महीने से मुख्य सड़क (फिरनी) और तामशाबाद जाने वाली सड़क पर पानी जमा है। ग्रामीण विनोद, सुरेश पाल, राममेहर, पवन, बलबीर, रोहताश और राजपाल ने बताया कि सड़क पर पानी जमा होने से उन्हें परेशानी हो रही है। वे इस समस्या के समाधान के लिए पंचायत, बीडीपीओ और विधायक शिकायत दे चुके हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है।
इस बारे में बीडीपीओ रवि कुमार का कहना है कि सनौली से तामशाबाद की फिरनी वाली सड़क मार्केट कमेटी ने बनवाई है। सड़क से पानी की निकासी कराई जाएगी।