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आतंकी को शहीद बताने पर आइपीएस अफसर अभिषेक जोरवाल के खिलाफ जाच के आदेश

आतंकवादी को शहीद बताने के मामले में आइपीएस अभिषेक जोरवाल पर कसा शिकंजा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Aug 2018 02:40 PM (IST)Updated: Mon, 27 Aug 2018 04:09 PM (IST)
आतंकी को शहीद बताने पर आइपीएस अफसर अभिषेक जोरवाल के खिलाफ जाच के आदेश
आतंकी को शहीद बताने पर आइपीएस अफसर अभिषेक जोरवाल के खिलाफ जाच के आदेश

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : श्री ¨हदू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक एवं एंटी टेरेरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शाडिल्य की शिकायत पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंबाला के तत्कालीन एसपी अभिषेक जोरवाल के खिलाफ आतंकी को शहीद बताने पर हरियाणा सरकार के मुख्य गृह सचिव को जाच के आदेश दिए हैं। शाडिल्य ने इस संबंध में रविवार को अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने गृह मंत्रालय की ओर से आया पत्र भी जारी किया।

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शांडिल्य ने कहा कि जिस आतंकवादी ने पंजाब में खालिस्तान की नीव रखने की साजिश रची और जिस आतंकवादी को कुलदीप सिंह बराड़, जरनल वैद्य जैसे अधिकारियों के नेतृत्व में सेना ने अमृतसर में मौत के घाट उतारा, उसको आइपीएस अफसर ने शहीद कहा है। अभिषेक जोरवाल वर्तमान में पंचकूला के डीसीपी हैं।

शाडिल्य ने बताया कि आज गृह मंत्रालय की तरफ से सील बंद पत्र प्राप्त हुआ। हरियाणा सरकार के मुख्य गृह सचिव जाच करेंगे कि जोरवाल ने किस आधार पर एक आतंकवादी को शहीद बताया व वीरेश शाडिल्य के खिलाफ एक आतंकवादी का पुतला जलाने का एलान करने मात्र पर अंबाला शहर थाने में एफआइआर 181/18 भा.द.स. की धारा 295-ए,153-ए के तहत मामला दर्ज क्यों किया।


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