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जिले में 110 प्ले स्कूल, महज नौ का पंजीकरण

जिले में करीब 110 प्ले-वे स्कूल हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Feb 2020 08:33 AM (IST)Updated: Sat, 15 Feb 2020 08:33 AM (IST)
जिले में 110 प्ले स्कूल, महज नौ का पंजीकरण
जिले में 110 प्ले स्कूल, महज नौ का पंजीकरण

जागरण संवाददाता, पानीपत

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जिले में करीब 110 प्ले-वे स्कूल हैं। महिला और बाल विकास विभाग में इनका पंजीकरण अनिवार्य है। विभाग अभी तक महज नौ स्कूलों का ही पंजीकरण कर सका है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित प्ले-वे स्कूलों पर शिकंजा कसा जा सकता है।

राज्य महिला और बाल विकास विभाग ने 2019 में जिला कार्यक्रम अधिकारियों को प्ले-वे स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। प्ले-वे स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए पानीपत में जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) निधि गुप्ता को नोडल अधिकारी बनाया था। स्कूलों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की ओर से वर्ष 2018 में ही नियम तय किए जा चुके हैं।

मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले स्कूलों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। स्कूल संचालकों लापरवाही और विभागीय अधिकारियों की सुस्ती के कारण दस फीसद स्कूलों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सका है। इन मानकों का करना होगा पालन

-लड़का-लड़की के लिए अलग-अलग शौचालय होने चाहिए।

-दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय और रेस्ट रूम बना हो।

-खेलकूद की गतिविधियों के लिए प्ले ग्राउंड रहे।

-सुरक्षा के लिए परिसर में फायर सेफ्टी व सीसीटीवी अनिवार्य।

-लाइब्रेरी के साथ ऑडियो-वीडियो की सुविधा।

-शिक्षकों और स्टाफ का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए।

-संचालक-शिक्षक के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज न हो।

-शिक्षक-अभिभावक कमेटी बनी होनी चाहिए।

-चार घंटे से अधिक की क्लास नहीं लगा सकते।

-20 बच्चों पर एक टीचर, एक केयर टेकर होगी।

-स्कूलों का रजिस्ट्रेशन हर साल रिन्यू कराना होगा।

-मान्यता के लिए दो अधिकारियों की कमेटी करेगी निरीक्षण। वर्जन :

स्टेट कार्यालय से करीब 110 प्ले-वे स्कूलों की लिस्ट मिली थी। पंजीकरण नहीं कराने वाले स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं। रिमाइंडर भी भेजा जाएगा। पंजीकरण के लिए पहल नहीं करने वाले स्कूलों की सूची उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।

निधि गुप्ता, डीसीपीओ


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