Move to Jagran APP

होर्डिग पर पाबंदी, नोटिस के बाद अब मुकदमे की तैयारी

उल्लेखनीय है कि जीटी रोड की दो किमी लंबाई में दोनों ओर भवनों की छतों पर राजनीतिक पार्टियों और संस्थाओं के बड़े बड़े दर्जनों होर्डिंग लगे हैं। किसी ने भी नपा से इसकी अनुमति नहीं ली है।

By Edited By: Published: Fri, 19 Jul 2019 09:20 AM (IST)Updated: Fri, 19 Jul 2019 03:02 PM (IST)
होर्डिग पर पाबंदी, नोटिस के बाद अब मुकदमे की तैयारी
जागरण संवाददाता, समालखा : जीटी रोड के किनारे मकानों की छत पर होर्डिंग लगाने वालों की अब खैर नहीं। नोटिस के बाद भी होर्डिग नहीं हटाने पर अब नपा ने इन्हें मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी है। उल्लेखनीय है कि जीटी रोड की दो किमी लंबाई में दोनों ओर भवनों की छतों पर राजनीतिक पार्टियों और संस्थाओं के बड़े बड़े दर्जनों होर्डिंग लगे हैं। किसी ने भी नपा से इसकी अनुमति नहीं ली है। होर्डिंग पर नजर जाने से वाहन चालकों को परेशानी होती है। हादसे होते हैं। दूसरी ओर नपा को राजस्व का नुकसान हो रहा है। कई माह पहले नपा ने नोटिस देकर इन्हें होर्डिंग हटाने को कहा था, लेकिन नतीजा सिफर रहा। शिकायत देकर होर्डिंग हटवाने की मांग की नपा सचिव को शिकायत देकर मच्छरौली वासी अनूप ¨सह ने जीटी रोड के किनारे लगे होर्डिंग हो हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके सामने होर्डिंग देखने के चक्कर में दो कार चालक आपस में टकरा गए। बड़ा हादसा होने से टल गया। नेताओं के होर्डिंग वाहन चालकों के लिए जी का जंजाल बनता रहा है। रोज ऐसे हादसे होते हैं। दर्ज कराएंगे मुकदमा : सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि छत पर होर्डिंग लगाने वालों को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन उन्होंने उसे नहीं हटाया। चेतावनी के बाद भी इसे नहीं हटाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पुलिस की भी मदद ली जाएगी। इसका खर्च भी उन्हें ही वहन करना होगा।

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.