महिला एडवोकेट के साथ हुआ कुछ ऐसा, बर्बाद कर दी जिंदगी, अब जान का खतरा
कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर महिला एडवोकेट से दुष्कर्म किया गया। आरोपित एडवोकेट अभिषेक शर्मा व उसके माता-पिता पर केस दर्ज कर लिया गया है।
पानीपत, जेएनएन। एक वकील ने शादी का झांसा देकर महिला अधिवक्ता के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने महिला की अश्लील फोटो भी खींच ली और उन्हें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म करने के साथ ही 95 हजार रुपये भी ऐंठ लिए। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने एडवोकेट अभिषेक शर्मा सहित उसके माता-पिता के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में उत्तर प्रदेश के शामली जिले की रहने वाली पीडि़त वकील ने बताया कि वह पानीपत में प्रैक्टिस करती है। वर्ष 2018 में नूरवाला की हरिसिंह कालोनी निवासी एडवोकेट अभिषेक शर्मा यस बैंक के मैनेजर सौरव सयाल के साथ किसी काम से कोर्ट में आया था। इसके बाद उसकी अभिषेक से कईं बार मुलाकात हुई। एक दिन अभिषेक ने कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है।
कोल्ड ड्रिंक पिला किया बेसुध
13 अक्टूबर को आरोपित ने कॉल कर उसे सनौली रोड कांशीगिरी मंदिर के पास पाहवा गेस्ट हाउस में बुलाया। यहां उसने उसे कोल्ड ड्रिंक दी, जिसे पीने के बाद वह बेसुध हो गई। फिर आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील फोटो खींच ली। होश में आने पर जब उसने विरोध किया तो उसने तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दी। 22 नवंबर को अभिषेक उसे रोहतक के ओम शांति होटल में ले गया और दुष्कर्म किया।
आरोपित के माता पिता ने शादी से मना किया
पीडि़ता ने बताया कि 11 दिसंबर को अभिषेक के माता-पिता कोर्ट आए तो उसने उन्हें कहा कि अभिषेक से उसकी शादी करा दें, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। पीडि़ता ने 3 जनवरी को महिला थाने में शिकायत दी। 6 जनवरी को आरोपित के माता-पिता उसके पास आए और कहा कि वे दोनों की सगाई करा देंगे।
25 लाख रुपये और मकान दहेज में मांगा
7 जनवरी को उसने अपने पिता को देवी मंदिर में बुला लिया। यहां अभिषेक ने उसके पिता से कहा कि उसे 25 लाख रुपये और सेक्टर-17 में मकान खरीदकर दे दीजिये, तभी वह उसकी बेटी से शादी करेगा। उसकी हाई कोर्ट में पहुंच है। वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अभिषेक के ताऊ और मां ने उसे जान से मारने की धमकी दी। परेशान होकर पीडि़ता ने 24 फरवरी को फिर महिला थाने में शिकायत दे दी।
अब जान से मारना चाहता है आरोपित
शिकायत के बाद अभिषेक ने उससे सगाई कर ली। 12 अप्रैल को दोनों की शादी की तारीख तय हो गई। बाद में आरोपितों ने तीन बार तारीख बदली। 18 मई को अभिषेक ने उसे देवी मंदिर बुलाया और माता-पिता व चार दोस्तों के साथ मिलकर अगवा करने की कोशिश की। पीडि़त का कहना है कि आरोपित उसे जान से मारना चाहते हैं, अगर उसे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार अभिषेक शर्मा और उसके परिजन होंगे।
दुष्कर्म पीडि़ता और आरोपित वकील की सदस्यता रद
महिला वकील को शादी का झांसा देने, कोल्ड ङ्क्षड्रक में नशीला पदार्थ मिला दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो खींच इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देने के मामले में मंगलवार को बार एसोसिएशन पानीपत की गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई। आरोपित भी वकील है। बार की छवि खराब करने के आरोप में गवर्निंग बॉडी ने दोनों की सदस्यता खत्म कर दी है। अब दोनों बार की किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
यूं रद हुई सदस्यता
सोमवार को हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में अध्यक्ष शेर ङ्क्षसह खर्ब, उपाध्यक्ष आनंद दहिया, सचिव गुरङ्क्षवद्र ङ्क्षसह, संयुक्त सचिव नरेंद्र बजाज, कोषाध्यक्ष ललित मित्तल और विक्रम रावल आदि शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि इतना सब होने के बावजूद दोनों वकीलों ने एक बार भी कमेटी के समक्ष मामला नहीं रखा। इस मामले में बार की छवि को भी क्षति पहुंची है। दोनों की सदस्यता रद की जाती है।
हरि सिंह कॉलोनी के अभिषेक शर्मा, उसके पिता गुरुदत्त व मां माया के खिलाफ भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नेहा राठी, प्रभारी, महिला थाना।
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