युवक ने घर में घुसकर की महिला से अश्लील हरकत और दी जान से मारने की धमकी
महिला घर में अकेली थी और काम कर रही थी। तभी घर में गांव का एक युवक घुस आया और महिला से छेड़छाड़ करने लगा। उसने जातिसूचक शब्द भी बोले और धमकी दी।
जेएनएन, पानीपत। महिला से अभद्रता करने व उसे जातिसूचक शब्द बोलने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को विभिन्न धाराओं में एक वर्ष की सजा व जुर्माना भी सुनाया।
समालखा के गांव पट्टी कल्याणा गांव निवासी महिला ने 1 सितंबर 2015 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 13 अगस्त 2015 को वह अपने घर में काम कर रही थी। अपराह्न करीब 2 बजे गांव निवासी सुरेंद्र उर्फ सोनू घर में घुस आया और अभद्रता व छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर जातिसूचक शब्द व गालियां देने लगा। आरोपी शाम 7 बजे पुन: पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए, गोली मारने की धमकी देता हुआ चला गया।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। मुकदमा अदालत में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए, सजा सुना दी।
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