बिजली बिल जमा नहीं करने वाले वकीलों को नहीं मिलेगा वोट का हक
जिला बार एसोसिएशन पानीपत के वार्षिक चुनाव तीन अप्रैल को होने हैं। एसोसिएशन ने एक नोटिस जारी कर वकीलों को 24 जनवरी तक बिजली बिल की धनराशि (जिन पर बकाया है) लाइब्रेरी में जमा करने का नोटिस जारी किया है।
जागरण संवाददाता, पानीपत :
जिला बार एसोसिएशन पानीपत के वार्षिक चुनाव तीन अप्रैल को हैं। एसोसिएशन ने एक नोटिस जारी कर वकीलों को 24 जनवरी तक बिजली बिल की धनराशि (जिन पर बकाया है) लाइब्रेरी में जमा करने का नोटिस जारी किया है।
बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के शेड्यूल अनुसार मतदान के पात्र वकीलों की सूची 31 जनवरी तक स्टेट काउंसिल को प्रेषित की जानी है। इसी के मद्देनजर एसोसिएशन ने नोटिस में कहा है कि बिजली बिल सहित अन्य बकाया भुगतान नहीं करने पर वोट का अधिकार नहीं मिलेगा।
एसोसिएशन को 21 फरवरी तक रिटर्निंग अधिकारी, इलेक्शन कमेटी में शामिल सदस्यों के नाम भी स्टेट काउंसिल को भेजने होंगे।