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सरकारी स्कूल के शौचालय में नाबालिग के साथ किया कुकर्म, कुरुक्षेत्र कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की कैद

कुरुक्षेत्र के शाहाबाद निवासी एक युवक के साथ सरकारी स्कूल की शौचालय में नाबालिग करने का मामला सामने आया था। अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पायल बंसल की स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग के साथ कुकर्म के दोषी को 20 साल कैद की है।

By Satvinder Singh GirnEdited By: Naveen DalalPublished: Tue, 27 Sep 2022 07:47 PM (IST)Updated: Tue, 27 Sep 2022 07:47 PM (IST)
सरकारी स्कूल के शौचालय में नाबालिग के साथ किया कुकर्म, कुरुक्षेत्र कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की कैद
स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालत ने सुनाई 20 साल की कैद।

कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। कुरुक्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पायल बंसल की स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग के साथ कुकर्म के दोषी को 20 साल कैद की है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को नौ माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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अदालत ने दोषी पर किया 25 हजार रुपये जुर्माना 

डिप्टी डिस्टिक अटार्नी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि शाहाबाद निवासी एक युवक ने 11 नवंबर 2020 को शाहाबाद थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वह तीन भाई हैं। उनके सबसे छोटे भाई की उम्र 14 साल है। 11 नवंबर को वह उसका नाबालिग भाई घर के बाहर खेल रहा था। उसी समय उसको आरोपित बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और सरकारी स्कूल की शौचालय में उसके साथ कुकर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

जुर्माना न भरने पर भुगतनी होगी नौ माह की अतिरिक्त कैद

शिकायत पर शाहाबाद थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट व आइपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज करके जांच सहायक उपनिरीक्षक मनोज कुमार को सौंपी थी। पुलिस ने नाबालिग के 164 सीआरपीसी के बयान न्यायालय में दर्ज कराए थे। 12 सितंबर को पुलिस ने आरोपित गोल्डी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पायल बंसल की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपित गोल्डी को दोषी करार देते हुए पोक्सो अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत 20 साल कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माना किया है।

अदालत के आदेश पर पांच आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज

संवाद सहयोगी, पिपली : थाना सदर पुलिस ने अदालत के आदेश पर सेक्टर पांच के पांच आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच सेक्टर चार स्थित पुलिस चौकी के उप निरीक्षक मोमन राम को सौंपी है। सेक्टर पांच निवासी बलराम ने प्रेसवार्ता करके बताया कि 14 जुलाई को थाना सदर पुलिस में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि सेक्टर पांच के कुछ लोगों ने जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। रात को आरोपितों ने उसके ऊपर हमला किया था। आरोपितों के इस हमले में उसे गंभीर चोटें आई थी।

उसका इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चला था। तीन दिन तक अस्पताल में उपचार कराने के बाद चिकित्सकों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया था। इस मामले की शिकायत उसने सेक्टर 5 पुलिस चौकी को दी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब बलराम को पुलिस से कोई इंसाफ नहीं मिला तो उसने इसके बाद इंसाफ के लिए अदालत में याचिका डाली।

बलराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने थाना सदर पुलिस को आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने और केस दर्ज करने के निर्देश दिए। अदालत के आदेश पर पुलिस ने सेक्टर पांच के पांच आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच अधिकारी मोमन राम ने बताया कि अभी यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अभी केस दर्ज हुआ है। मामले से संबंधित फाइल उनके पास नहीं आई है। जैसे ही केस से संबंधित दस्तावेज उन्हें मिलेंगे इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी।


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