प्लाट की खरीद-फरोख्त मे 8.80 लाख की धोखाधड़ी, आरोपित महिला पर केस दर्ज
प्लाट की खरीद-फरोख्त को लेकर आठ लाख 80 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने आरोपित महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में चिरंजीव कालोनी कैथल निवासी अजय सिंह ने आरोप लगाए हैं।
पानीपत/कैथल, जेएनएन। प्लाट की खरीद-फरोख्त को लेकर आठ लाख 80 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने आरोपित महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में चिरंजीव कालोनी कैथल निवासी अजय सिंह कुंडू ने आरोप लगाया कि अशोका गार्डन कालोनी निवासी दर्शना कालड़ा पत्नी देशराज कालड़ा से 21 मार्च 2016 को 200 वर्गगज का प्लाट खरीदा था।
इसकी पूरी राशि उसने दर्शना कालड़ा को 21 मार्च 2016 को ही उसके पति देशराज कालड़ा की दुकान कालड़ा क्लाथ हाउस जो कि तलाई बाजार में कैथल में ही दी थी। दर्शना ने उसे फुल पेमेंट का बयाना लिखकर दिया था और साथ ही भी कहा था कि वे जब चाहे प्लाट की रजिस्ट्री करवा सकता है। आरोप लगाया कि वह पिछले छह वर्षों से हरियाणा से बाहर भाखड़ा बयास मैनेजमेंट बोर्ड में नौकरी करता है।
बयाने के दो साल बाद में वह छुट्टी लेकर घर आता और दर्शना कालड़ा से जब रजिस्ट्री करवाने के लिए संपर्क किया तो वे बोले की दर्शना कालड़ा बाहर गई हुई है और दो बाद माह बाद आ जाएगी। आरोप लगाया कि करीब डेढ़ वर्ष से उसे दर्शना कालड़ा नहीं मिली है और उसके परिजन उसे रजिस्ट्री को लेकर भी गुमराह कर रहे हैं।
जब वह उक्त प्लाट को देखने के लिए गया तो वहां पर उक्त 200 गज के प्लाट पर दूध की डेयरी बनी हुई है। वहां रह रहे परिवार ने उसे बताया कि वह प्लाट उन्होंने 2015 में खरीदा था, जिसके दस्तावेज वे लिए हुए हैं। इसके बाद जब पता किया तो जानकारी मिली की दर्शना कालड़ा ने अपने नाम जमीन की रजिस्ट्री अपने पुत्र योगेश कालड़ा के नाम कर दी थी और योगेश कालड़ा ने यह प्लाट 27 जनवरी 2015 को राजेंद्र निवासी क्योड़क के नाम कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद दर्शना कालड़ा ने यह प्लाट 21 मार्च 2016 को उसको बेच दिया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। आरोपित के खिलाफ केस दर्ज मामले के जांच अधिकारी एएसआई गुरदान ¨सह ने बताया कि पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपित महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।