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प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में आते हैं तो यह खबर आपके काम की है

31 दिसंबर के बाद लगेगा 1.50 प्रतिशत हर महीने ब्याज। 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी समय-सीमा में भुगतान करने पर। 31 फीसद की कुल छूट मिलेगी समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन पेमेंट पर।

By Ravi DhawanEdited By: Published: Fri, 07 Dec 2018 05:16 PM (IST)Updated: Fri, 07 Dec 2018 05:16 PM (IST)
प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में आते हैं तो यह खबर आपके काम की है

पानीपत, जेएनएन। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्‍स के दायरे में आते हैं तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। 31 दिसंबर तक टैक्स जमा न कराने पर 1.50 प्रतिशत ब्याज प्रति महीने की दर से लगाया जाएगा। निगम के इस सख्त कदम से प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वालों की परेशानी बढ़ सकती है।

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निगम अधिकारियों ने साफ किया कि आगे इससे भी अधिक सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स पर 30 प्रतिशत की छूट दी है। इसका फैसला सरकार ने 16 नवंबर को लिया था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। निगम के नोटिफिकेशन के अनुसार 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर स्कीम का लाभ लिया जा सकेगा। इसमें 2010-11 और 2017-18 तक के प्रॉपर्टी बिल ही मान्य होंगे।

ऑनलाइन पेमेंट करने पर अलग से मिलेगी छूट
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया है। विभाग ने इस पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने का फैसला लिया है। स्कीम के तहत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने पर कुल 31 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

31 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स का टारगेट
नगर निगम का शहर में प्रतिवर्ष करीब 31 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स का टारगेट रहता है। निगम के आकड़ों पर एक नजर डालें तो अभी करीब 187 करोड़ रुपये बकाया है। यानी करीब छह वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।

वसूलना है चुनौती
नगर निगम की कमिश्‍नर प्रियंका सोनी ने बताया कि  प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना बड़ी चुनौती है। सरकार ने इसके लिए 30 प्रतिशत छूट की स्कीम दी है। साथ ही टैक्स जमा न कराने वालों पर भारी ब्याज लगाया है। टैक्स जमा न कराने वालों की प्रॉपर्टी भी सील कर दी जाएगी।


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