छात्रा से दुष्कर्म करता रहा शिक्षक, गर्भवती होने पर पर्दाफाश, मानवाधिकार ने लिया संज्ञान Panipat News
11वीं की छात्रा से दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस है। आयोग ने कहा कि शिक्षक के घृणित और नापाक कृत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
पानीपत, जेएनएन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सरकारी स्कूल में 11वीं की छात्रा से शिक्षक द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में हरियाणा की मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। साथ ही चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने मीडिया में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान लेते हुए यह कार्यवाही की है।
मुख्य सचिव को जारी पत्र में आयोग ने कहा कि यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। एक निर्दोष लड़की, जिसका शारीरिक शोषण उस शिक्षक ने किया है, जिसे उसका सच्चा रक्षक और मार्गदर्शक होना चाहिए था। शिक्षक द्वारा किए गए इस तरह के घृणित और नापाक कृत्य को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
ये था मामला
उल्लेखनीय है कि आरोपित शिक्षक (25) स्कूल परिसर में ही अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करता था। जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन कक्षा में दो अन्य लड़कियां भी पढ़ रही थी। वे जब पानी पीने गईं तो आरोपित शिक्षक पीडि़ता को दूसरे कमरे में ले गया और उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने पीडि़ता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। किसी को कुछ भी बताने पर उसे बदनाम करने व उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी। पीडि़त छात्रा ने बताया कि कुछ दिन पहले जब उसके पेट में दर्द हुआ तो उसने अपनी मां को बताया। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस न छात्रा का मेडिकल कराया तो वह सात महीने की गर्भवती मिली। 14 वर्षीय छात्रा की बाल कल्याण समिति से भी काउंसिलिंग कराई गई। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आरोपित शिक्षक को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
योगेश कुमार, प्रभारी, थाना सेक्टर-29, पानीपत।