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तो इसलिए अधिकारी से खफा हुए मंत्री विज, मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश Panipat News

पानीपत में निलंबन आदेश लागू न होने पर विज ने लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए है। पानीपत में जिला कष्‍ट निवारण समिति की बैठक में आदेश दिए थे।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Fri, 12 Jul 2019 12:39 PM (IST)Updated: Fri, 12 Jul 2019 06:23 PM (IST)
तो इसलिए अधिकारी से खफा हुए मंत्री विज, मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश Panipat News
तो इसलिए अधिकारी से खफा हुए मंत्री विज, मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश Panipat News

पानीपत, जेएनएन। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्य सचिव को निलंबन आदेश का पालन कराने में कोताही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। 

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उल्लेखनीय है कि 28 जून को पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में बलजीत नगर वासी राज रानी ने शिकायत में मंत्री विज को बताया कि सौ गज का प्लॉट उसके पिता जिले ङ्क्षसह ने 15 फरवरी 1989 को खरीदा था। प्राधिकरण ने इसके बाद आसपास की जमीन एक्वायर कर ली। अधिकारियों ने उनके मकान का एक मीटर हिस्सा अपना बताते हुए 23 जुलाई 2018 को तोड़ दिया, जबकि इसका कोई नोटिस नहीं दिया गया था। 

एसडीओ और जेई को निलंबित करने के दिए थे आदेश
इस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्राधिकरण के एसडीओ डीके मलिक और जेई कर्मवीर को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए थे। बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट समय पर न दिए जाने के कारण संबंधित कर्मी हाई कोर्ट से स्टे ले आए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री विज ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आदेशों की पालना न करने पर नाराजगी जाहिर की। पत्र में साफ कहा कि कार्यवाही उसी दिन संबंधित अधिकारियों को भेजी जाती तो एसडीओ व जेई को उच्च न्यायालय से स्टे नहीं मिल पाता। 

मंत्री ने जारी पत्र का हवाला दिया 
इसी मामले में विज ने मुख्य सचिव के छह सितंबर 2018 को जारी आदेशों की कॉपी भी अटैच की है। ये आदेश सभी डीसी को जारी किए गए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री के आदेशों की पालना तुरंत की जाए, मगर ऐसा नहीं किया गया।

संवैधानिकता पर भी सवाल 
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एसडीओ डीके मलिक व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्टे मांगा था। उनके वकील ने कहा कि समिति को संवैधानिक रूप से किसी को निलंबित करने की शक्ति नहीं है। कोर्ट ने 2 जुलाई को स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। 

इनको भी किया था सस्पेंड
विज ने पाथरी गांव की राधारानी की शिकायत पर उरलाना कलां चौकी के तत्कालीन प्रभारी को सस्पेंड कर दिया था। मामले में सिफारिश करने वाले बाबरपुर ट्रैफिक थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर महेंद्र का पानीपत से 150 किलोमीटर दूर तबादला कराने के आदेश दिए थे। उग्राखेड़ी गांव के संदीप मलिक की शिकायत पर कार्रवाई न करने पर थाना चांदनी बाग में तैनात एएसआई सतपाल को सस्पेंड किया था। 

1 जुलाई को ही डीजीपी हरियाणा और मुख्य प्रशासक एचएसवीपी को पत्र ( 2087-88-सीओएमपी-सीईए, दिनांक 1-07-19) के माध्यम से जिला कष्ट निवारण समिति की कार्यवाही के बारे में अवगत करा चुकी हूं। 
सुमेधा कटारिया, डीसी, पानीपत।


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