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दोगुनी उम्र के व्यक्ति से कर दी शादी, नाबालिग लड़की ने दी शिकायत

पानीपत में एक नाबलिग लड़की की शादी उससे दोगुने उम्र के व्‍यक्‍ित से कर दी गई। शादी के बाद लड़की ने महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी को श्‍ािकायत दी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 19 Jun 2018 10:13 AM (IST)Updated: Tue, 19 Jun 2018 08:57 PM (IST)
दोगुनी उम्र के व्यक्ति से कर दी शादी, नाबालिग लड़की ने दी शिकायत
दोगुनी उम्र के व्यक्ति से कर दी शादी, नाबालिग लड़की ने दी शिकायत

जेएनएन, पानीपत। शहर की हरी नगर कालोनी की एक नाबालिग की शादी दोगुनी उम्र के व्यक्ति से कर दी गई। शादी के दो दिन बाद ही लड़की महिला थाने पहुंच गई। यहां से महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता के कार्यालय में मामले की जानकारी दी गई। अधिकारी ने जांच में लड़की का आरोप सही पाया अौर पुलिस काे इस संबंध में दूल्‍हा, लड़की की मां और शादी कराने वाले पंउित के खिलाफ केस दर्ज करने को लिख गया है।

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महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने लड़की की मां, दूल्‍हा और शादी के फेरे कराने वाले पंडित के विरुद्ध बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, 10 और 11 के तहत मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने काे कहा है।

रजनी गुप्ता ने बताया कि मूल रूप से बिहार की 15 वर्षीय लड़की 22 मई को कार्यालय आई थी। उसने बताया कि पिता की मृत्यु हो चुकी है। मां ने 20 मई को उसका विवाह ईदगाह कालोनी निवासी 35 वर्षीय लोकेश से कर दी है। शिकायत के बाद जांच की गई तो लोकेश ने अपने बयान में बताया कि 1 जून को समझौता हो गया है। इस मामले में फेरे कराने वाले भाटिया कालोनी स्थित शनि मंदिर के पंडित बंसीलाल से भी पूछताछ की गई। पंडित ने दोनों की मंदिर में विवाह कराने की बात स्वीकार कर ली।

जांच अधिकारी ने बताया कि लोकेश के विरुद्ध बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के तहत, धारा 10 के तहत परिवार के सदस्य और धारा 11 के तहत पंडित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को लिखा गया है।

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शादी के डेढ़ साल बाद पता चला लड़का नाबालिग

रजनी गुप्ता ने बताया कि नाबालिग की शादी कराने का एक और मामला सामने आया है। जाटल रोड सौंधापुर निवासी एक लड़की ने बताया कि उसका विवाह 8 दिसंबर 2016 को बराना के कमल के साथ हुआ था। केस की जांच में पता चला कि वर्ष 2017 में भी यह मामला जेएमआइसी मुकेश कुमार की कोर्ट में पहुंचा था।

रजनी गुप्ता ने बताया कि सदर थाना पुलिस ने जांच की थी और कोर्ट में चालान भी पेश हुआ। दोनों पक्षों में 24 अक्टूबर 2017 को समझौता हुआ, लड़का कोर्ट से बरी हो गया। अब जांच में पता चला कि शादी के समय वह नाबालिग था और फिलहाल भी उसकी आयु विवाह योग्य नहीं है। पुलिस को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा गया है।

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पहले नाबालिग से शादी, अब दहेज की मांग

एक अन्‍य मामले में कश्यप कालोनी निवासी कांता ने महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता को शिकायत दी। उसने बताया कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर उसके पति ने नाबालिग बेटी का विवाह कर दिया। ससुराल पक्ष दो लाख रुपये दहेज में ले चुका है, लेकिन अब दूल्‍हा रविंद्र व अन्य उन पर घर बेचने का दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं लड़की की जन्मतिथि के कागजात भी फर्जी बनवा लिए हैं। रजनी गुप्ता ने बताया कि लड़की की असली जन्मतिथि 16 अक्टूबर 2000 है, शादी के समय वह नाबालिग थी। इस संबंध में भी पुलिस को आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है।


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