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इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस आज से दवा की श्रेणी में

जागरण संवाददाता पानीपत डिजिटल ग्लूकोमीटर थर्मामीटर नेबूलाइजर और ब्लड प्रेशर जांच मश

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Apr 2020 07:43 AM (IST)Updated: Thu, 02 Apr 2020 07:43 AM (IST)
इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस आज से दवा की श्रेणी में

जागरण संवाददाता, पानीपत : डिजिटल ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, नेबूलाइजर और ब्लड प्रेशर जांच मशीन जैसी मेडिकल डिवाइस अब दवा की श्रेणी में आ गई है। इन उपकरणों को बनाने वाली कंपनियों, बिक्री करने वाले थोक-खुदरा विक्रेताओं को ड्रग विभाग से लाइसेंस लेना होगा। यह गाइडलाइन आज से लागू हो गई है।

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जिला औषधि नियंत्रक विजया राजे ने बताया कि मेडिकल डिवाइस रुल्स-2017 और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) प्रमाणन के तहत डिजिटल मेडिकल डिवाइस को निर्धारित मानकों पर खरा उतरना होगा। निर्माण करने वाली कंपनियों को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआइ) नई दिल्ली से लाइसेंस लेना पड़ेगा। मशीनों में किसी भी तरह की गड़बड़ी या गलत रीडिग देने पर राज्य औषधि विभाग कार्रवाई कर सकेगा। जिले में दो डीलर हैं, इस तरह के आइटम की बिक्री करते हैं। अब सभी को ड्रग लाइसेंस लेना होगा। डिवाइस पर कोरोना की मार

कोरोना वायरस की मार इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस पर भी पड़ी है। अधिकतर स्टॉक चीन से आयात किया जाता था, जनवरी से माल आना बंद है। फरवरी माह में रेट दो-तीन गुना हो गए थे। फिलहाल तो बाजार में डिवाइस मिल ही नहीं रही हैं।


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