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पार्षद की गाड़ी को टक्कर मारने के आरोपितों को नहीं मिली जमानत

संजय चौक पर असंध की ओर जा रही निजी बस ने कार को टक्कर मार दी। बस चालक, परिचालक और हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के दो कथित बाउंसरों ने मनोज शर्मा के साथ गाली-गलौज की।

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Aug 2018 08:58 PM (IST)Updated: Tue, 07 Aug 2018 08:58 PM (IST)
पार्षद की गाड़ी को टक्कर मारने के आरोपितों को नहीं मिली जमानत
पार्षद की गाड़ी को टक्कर मारने के आरोपितों को नहीं मिली जमानत

जागरण संवाददाता, पानीपत: वार्ड-16 के निवर्तमान पार्षद एडवोकेट मनोज शर्मा की कार को टक्कर मारने के आरोपित बस चालक दल¨वद्र और परिचालक मुनीष को पुलिस ने एसीजेएम पायल बंसल की अदालत में पेश किया। तभी मनोज शर्मा के साथ करीब 70 वकील एसीजेएम के पास पहुंचे। उन्होंने आरोपितों की जमानत रद करने की मांग की। इसके बाद दोनों आरोपितों को करनाल जेल भेज दिया गया। इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

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बता दें कि सोमवार दोपहर बाद एडवोकेट मनोज शर्मा अपने चैंबर से कार से घर आजाद नगर लौट रहे थे। संजय चौक पर असंध की ओर जा रही निजी बस ने कार को टक्कर मार दी। बस चालक, परिचालक और हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के दो कथित बाउंसरों ने मनोज शर्मा के साथ गाली-गलौज की। बाउंसरों ने रिवॉल्वर तानकर निवर्तमान पार्षद शर्मा को गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद चालक बस लेकर भाग गया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक व परिचालक को गिरफ्तार किया। आरोपित बाउंसर फरार हो गए। थाना चांदनी बाग पुलिस ने मामला दर्ज किया। बाउंसरों को गिरफ्तार कर आ‌र्म्स एक्ट की धारा जोड़ी जाए : मंगलवार सुबह वकीलों ने एसपी मनबीर ¨सह को शिकायत देकर रोष जताया कि एडवोकेट मनोज शर्मा पर दिनदहाड़े बाउंसर ने रिवॉल्वर तानकर जान से मारने की धमकी दी। आरोपित बाउंसरों को गिरफ्तार कर दर्ज मामले में आ‌र्म्स एक्ट की धारा भी जोड़ी जाए। एसपी ¨सह ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही फरार आरोपित गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उन्होंने थाना चांदनी बाग प्रभारी को कॉल कर आमर्स एक्ट की धारा जोड़ने के निर्देश दिए। इस मौके पर पीड़ित मनोज शर्मा, जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान निर्मल ¨सह, रितेश शर्मा, सुनील शर्मा, चांद चौधरी, कमल दुआ सहित दर्जनों वकील मौजूद रहे।


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