कुरुक्षेत्र में POCSO ACT के दोषी पिता पर कोर्ट की टिप्पणी, कहा- क्षमा योग्य नहीं है अपराध
स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपित पिता को दोषी करार देते हुए पोक्सो अधिनियम की धारा छह के अंतर्गत आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। मेरी मां अकेली है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है ऐसे में मुझ पर दया की जाए, अदालत ने कहा कि पोक्सो अधिनियम में अपराध क्षमा योग्य नहीं है। दोषी ने अपराध किया है उसे कानून के अनुसार सजा मिलेगी। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने दोषी पिता को पोक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कठोर कारावास व 62 हजार रुपये जुर्माना किया है।
उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि सदर थाना पुलिस में एक महिला ने पांच अगस्त 2020 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पास तीन लड़कियां व दो लड़के हैं। उसकी बड़ी लड़की की उम्र 17 साल है। उसको बताया कि उसका पिता उसके साथ छेड़छाड़ व गलत काम करता है। उसके पति ने बेटी के साथ करीब एक साल पहले भी गलत काम किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद बड़ी लड़की के विरोध करने पर उसके पति ने उसकी छोटी लड़की जिसकी उम्र 10 साल है उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी।
10 साल की मासूम से भी की छेड़छाड़
चार अगस्त 2020 की रात के समय वह और उसका पति बाहर सो रहे थे और बच्चे कमरे में सो रहे थे। रात के समय उसका पति उठ कर अंदर कमरे में गया और उसकी छोटी लड़की के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। उसके शोर मचाने पर वह उठ गई । उसकी लड़की ने उसको सारी बात बताई। सदर थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच उपनिरीक्षक सुमन देवी को सौंपी। कानूनी प्रक्रिया के तहत दोनों नाबालिग लड़कियों के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अदालत में दर्ज कराए। पांच अगस्त 2020 को मामले के आरोपित पिता को गिरफ्तार किया। आरोपित को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेजा गया।
आजीवन कठोर कारावास की सजा
स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपित पिता को दोषी करार देते हुए पोक्सो अधिनियम की धारा छह के अंतर्गत आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत सात साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, आइपीसी की धारा 506 के तहत दो साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना किया है।