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पत्नी के भतीजे से थे अवैध संबंध, पति ने रोका तो मार डाला, दोनों को उम्रकैद

जींद में अवैध संबंध में प्रेम संबंध के चलते पति की हत्या कर दी गई। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। अब दोनों को उम्रकैद की सजा दी गई।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Fri, 14 Feb 2020 11:33 AM (IST)Updated: Fri, 14 Feb 2020 11:33 AM (IST)
पत्नी के भतीजे से थे अवैध संबंध, पति ने रोका तो मार डाला, दोनों को उम्रकैद
पत्नी के भतीजे से थे अवैध संबंध, पति ने रोका तो मार डाला, दोनों को उम्रकैद

पानीपत/जींद, जेएनएन। भतीजे से अवैध संबंध के चलते पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पहले पति को नशीली दवा दी। इसके बाद गला घोंटकर दोनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने पति की हत्या करने की आरोपित पत्नी व उसके प्रेमी भतीजे को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव सिवानामाल के युवक ने 14 नवंबर 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके भाई का शव मकान से कुछ दूरी पर मिला था। गले में उभरे निशानों से साफ था कि हत्या की गई है। शिकायतकर्ता ने अपनी भाभी तथा भतीजे पर हत्या का संदेह जताया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। 

इस तरह वारदात को दिया था अंजाम

पुलिस पूछताछ के दौरान पर्दाफाश हुआ था कि मृतक की पत्नी और भतीजे के अवैध संबंध थे। जिसको लेकर झगड़ा होता रहता था। दोनों ने अवैध संबंधों में रोड़ा बनने पर हत्या की योजना बनाई गई। 13 नवंबर रात को योजना अनुसार दोनों ने मृतक को दूध में नशीली गोलियां पिला कर चुन्नी से गला घोंट कर हत्या कर दी। रात को बिजली गुल होने पर भतीजा अपने चाचा के शव को मकान से कुछ दूरी पर डालकर वापस लौट आया। पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अपहरण के बाद किशोरी से दुराचार करने के जुर्म में युवक को 10 साल की कैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने के जुर्म में दोषी युवक को 10 वर्ष की कैद व 19 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 26 फरवरी 2018 को एक महिला ने गढ़ी थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि 23 फरवरी रात को उसकी 17 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई। आसपास तलाशने तथा रिश्तेदारियों में पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। महिला ने आरोप लगाया कि गांव धनौरी निवासी युवक बेटी का अपहरण कर ले गया है। गढ़ी थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर किशोरी को बरामद करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी ने अपने बयान में दुष्कर्म के भी आरोप लगाए। इस पर पुलिस ने अपहरण के साथ दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ दी थी। इसके बाद से केस अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र ङ्क्षसह की अदालत ने सजा सुना दी।


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