महिला ने प्रेमी के साथ मिल पति को मार डाला, आजीवन कारावास की सजा Panipat News
कुरुक्षेत्र में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देेते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पानीपत/कुरुक्षेत्र, जेएनएन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संत प्रकाश की अदालत ने पति की हत्या मामले में दोषी पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला पर 60 हजार और प्रेमी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी राजबीर सिंह ने बताया कि गांव जलालुद्दीन माजरा निवासी विनोद कुमार ने दो नवंबर 2017 को थाना बाबैन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई भूषण कुमार की शादी 22 मार्च 2010 को यमुनानगर निवासी नीरू के साथ हुई थी। अगस्त 2017 में भूषण बीमार रहने लगा। हालत बिगडऩे पर 20 सितंबर 2017 को उसे चंडीगढ़ के पीजीआइ रेफर कर दिया था। 11 अक्टूबर 2017 को भूषण घर आ गया था।
बच्चों को जेठानी के पास सुलाया
13 अक्टूबर की रात नीरू ने अपने बच्चों को जेठानी व सास के पास सुला दिया। विनोद कुमार रात को भूषण का पता लेने के लिए गया तो नीरू ने दरवाजा नहीं खोला और कहा कि वह सो गया है। रात तीन बजे नीरू ने शोर मचाया कि भूषण की मौत हो गई है। उस समय उन्हें नीरू पर शक नहीं हुआ।
फोन पर करती थी देर तक बातें, तब हुआ शक
नीरू फोन पर काफी देर तक बातें करती थी, जिससे उन्हें उस पर शक हुआ। एक दिन उन्हें अलमारी में रखे नीरू के पर्स से सल्फास की डिब्बी व परफ्यूम की शीशी मिली थी। जिस पर उनका शक गहरा गया। वह 27 अक्टूबर 2017 को गांव में नीरू के परिजनों को बुलाकर बातचीत की तो मौत का राज खुला। नीरू ने बताया कि उसका रिंकू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते उन दोनों ने योजना बना कर भूषण की हत्या की। रिंकू उसका दूर का रिश्तेदार है।
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