बीच सड़क पत्नी को पीटा, फिर मार दी चाकू, अब सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी Panipat News
पत्नी के हत्यारे को कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषी पर 42 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
पानीपत/यमुनानगर, जेएनएन। पत्नी की हत्या के दोषी आदर्श नगर कैंप निवासी अनिल पांचाल को फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कठोर उम्रकैद व 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उप जिला न्यायवादी सुरजीत आर्य ने बताया कि फर्कपुर पुलिस को दी शिकायत में हरबंसपुरा निवासी सरिता ने कहा 18 अगस्त 2017 को अपनी सहेली गीता के पास पैसे लेने के लिए गई थी। जब वह उसकी दुकान से बाहर निकली तो सामने उसका पति अनिल बाइक पर सवार होकर आया और उसे रोक लिया। इसके बाद गले में डला दुपटा पकड़कर सरिता को नीचे गिरा दिया और मारपीट शुरू कर दी। फिर चाकू निकालकर पेट में घोंप दिए। महिला द्वारा शोर मचाने पर वहां लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। जब सरिता को कालोनी के ही आर्यन ने छुड़वाना चाहा तो अनिल ने उस पर भी चाकू से हमला कर दया। गंभीर हालत में सरिता को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया। 10 सितंबर 2017 को पीजीआइ में सरिता की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा भी जोड़ दी।
वर्ष 2015 में किया था प्रेम विवाह
सरिता ने वर्ष 2015 में अनिल पांचाल के साथ मंदिर में प्रेम विवाह किया था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। करीब एक साल पहले अनिल ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जब अनिल ने उसे खर्चा देना बंद कर दिया तो वह डेढ़ साल के बेटे को लेकर अपने मायके आ गई। इसके बाद उसने कोर्ट में खर्चे के लिए दावा डाल दिया जो कि विचाराधीन था।