35 केंद्रों पर आज होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा
जागरण संवाददाता, पानीपत हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित पुरुष सिपाही के पांच हज
जागरण संवाददाता, पानीपत
हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित पुरुष सिपाही के पांच हजार पदों के लिए रविवार को लिखित परीक्षा होगी। प्रात:काल व सायंकाल, दो सत्रों में होने वाली इस परीक्षा के लिए पानीपत के 35 स्कूल-कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों पर 10 हजार 200 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे। लिखित परीक्षा के लिए गठित 10 फ्लाइंग स्कवॉयड परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे।
परीक्षा के नोडल अधिकारी एसडीएम समालखा गौरव कुमार ने बताया कि नकल रोकने व सुरक्षा-व्यवस्था के मद्देनजर प्रत्येक केंद्र पर 11 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगायी गई है। इनमें एक एसआइ-एएसआइ, दो महिला व आठ पुरुष पुलिसकर्मी शामिल हैं। सिटी थाना, मॉडल टाऊन व चांदनी बाग थाने के एसएचओ इन केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मियों मौजूदगी पर निगरानी रखेंगे। परीक्षा के लिए गठित दस उड़न दस्तों की अगुवाई तहसीलदार, नायब तहसीलदार व बीडी-पीओ स्तर के अधिकारी करेंगे। उड़न दस्तों का काम परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका व अन्य सामग्री पहुंचाना, परीक्षा समाप्ति के बाद कोषागार में जमा कराना होगा। असलहा सहित पुलिसकर्मी फ्लाइंग स्कवॉयड के साथ लगाए गए हैं। इनका काम नकल रोकने के उद्देश्य से केंद्रों का औचक निरीक्षण करना भी है। एसडीएम पानीपत को परीक्षा इंचार्ज बनाया गया है। परीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग व दूसरे विभागों का सहयोग भी लिया गया है।
उधर, परीक्षा की अंतिम तैयारियों, चौकस ड्यूटी व टीम के तालमेल के लिए शनिवार को लघु सचिवालय में एक बैठक भी हुई। बैठक में एसडीएम पानीपत, एसडीएम समालखा समेत ड्यूटी में लगाए एक सभी अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए।
केंद्रों पर लगाए जैमर :
कांस्टेबल लिखित परीक्षा के लिए चयनित केंद्रों के प्रत्येक कमरों में जैमर लगा दिए गए हैं। परीक्षा स्थल के आसपास मोबाइल फोन व इंटरनेट काम नहीं करेगा। सीसीटीवी कैमरे सभी केंद्रों पर नहीं लग सके हैं। आर्य पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने अधिकारियों ने आपत्ति भी दर्ज करायी है।
नहीं चलेगी मुन्ना भाईयों की चाल :
लिखित परीक्षा के दौरान मुन्नाभाई भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर प्रत्येक अभ्यर्थी का फोटोयुक्त प्रवेशपत्र बारीकी से जांचा जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी, तभी परीक्षा स्थल पर जाने दिया जाएगा।
बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध :
परीक्षा केंद्रों पर बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह निषेध रहेगा। स्कूल-कॉलेज का स्टाफ भी अपने पहचान-पत्र के साथ संस्थान में प्रवेश कर सकता है। परीक्षा स्थल के पास उसे भी नहीं फटकने दिया जाएगा।
इन वस्तुओं के पहनने व ले जाने पर रोक :
लिखित परीक्षा में नकल रोकने के उद्देश्य से पुलिस-प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षार्थी अपने साथ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक-इलेक्ट्रोनिक डिवाइस, बेल्ट, किसी भी प्रकार की वॉच, कैलकुलेटर, पेजर, हाथ, गर्दन, कान, कलाई आदि में पहने जाने वाला आइटम, पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, फ्लयूड, अंगूठी व चेन आदि भी अपने साथ नहीं ले जा सकते।
चालाकी की तो सीधे हवालात :
परीक्षा इंचार्ज एसडीएम पानीपत विवेक चौधरी ने बताया कि अव्वल तो परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद किसी अभ्यर्थी ने चालाकी दिखाने का प्रयास किया तो उससे उत्तर पुस्तिका वापस ले ली जाएगी। आरोपी व उसके सहयोगी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। परीक्षा स्थल से ही आरोपी को हवालात भेज दिया जाएगा।
डेढ़ घंटे की होगी परीक्षा :
पुरुष कांस्टेबल लिखित परीक्षा डेढ़ घंटे चलेगी। प्रात:काल की परीक्षा 10:30 पर प्रारम्भ होगी और 12 बजे खत्म हो जाएगी। सायंकाल की परीक्षा 3 बजे शुरु होगी और 4:30 पर समाप्त हो जाएगी।
चंडीगढ़ से भी पहुृंची टीम :
लिखित परीक्षा के लिए हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन की दस सदस्यीय टीम लघु सचिवालय पहुंच गई है। इस टीम का काम अभ्यर्थियों के शैक्षिक कागजात सुरक्षित ढंग से केंद्रों तक पहुंचाना व परीक्षा खत्म होने के बाद वापस ले जाना है। शैक्षिक कागजातों पर लगे फोटो से अभ्यर्थी के चेहरे का मिलान किया जाना है।
धारा 144 भी लागू
जिलाधीश चंद्रशेखर खरे ने हरियाणा पुलिस की परीक्षा के दृष्टिगत जिले में दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा केंद्रों के निकट 28 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक केवल एक दिन के लिए परीक्षा की समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू की है। जिलाधीश ने यह आदेश नकल रहित व शातिपूर्ण ढंग से करवाने के उद्देश्य से जनहित में जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा खड़ा होने, किसी भी व्यक्ति के आग्नेयास्त्र, तेज हथियार चाकू, लाठी भाला, बर्छा, जेली व गंड़ासा इत्यादि घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। 500 मीटर की परिधि में किसी भी फोटो स्टेट मशीन की दुकान खोलने पर पाबंदी रहेगी। उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।