कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहे जनता : सीजेएम
जागरण संवाददाता, पानीपत आजादी के बाद भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए
जागरण संवाददाता, पानीपत
आजादी के बाद भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं। संविधान में ऐसे लोगों को भी कानूनी मदद दिए जाने का उल्लेख है जा किसी भी कारणवश किसी केस के दौरान वकील की फीस भरने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें नि:शुल्क सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहित अग्रवाल ने शनिवार को कानूनी साक्षरता शिविरों में जनमानस को यह जानकारी दी। ये शिविर गांव डाडौला, राई माल, मतरौली व खोजकीपुर में लगाए गए। सीजेएम ने ग्रामीणों को उपभोक्ता अदालत, स्थायी लोक अदालत की जानकारी देते हुए कहा कि इन अदालतों में कम समय में केसों का सरल समाधान किया जाता है।
आरटीआइ एक्ट के विषय में उन्होंने कहा कि सूचना पाने का यह बड़ा हथियार है। जागरुक लोगों को इसका सदुपयोग करना चाहिए। सीजेएम ने ग्रामीणों को पर्यावरण के प्रति भी जागरुक किया।