पानीपत की दो कॉलोनियों में बाल विवाह रुकवाए
जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने पुलिस की मदद से दोनों किशोरियों के विवाह रुकवाए। दोनों मामलों में परिजनों को आयु के दस्तावेजों सहित कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, पानीपत : कृष्णपुरा में किशोरी की शादी उसके प्रेमी संग होनी थी। वधावाराम कॉलोनी में भी एक नाबालिग आटा-साटा कुप्रथा के तहत ब्याही जानी थी। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने पुलिस की मदद से दोनों किशोरियों के विवाह रुकवाए। दोनों मामलों में परिजनों को आयु के दस्तावेजों सहित कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
रजनी गुप्ता ने बताया कि कृष्णपुरा वासी रजनी की पति बलजीत निवासी जिला रोहतक से अनबन चल रही है। रजनी बेटी संग यहां किराए के घर में रह रही है। वह उसकी शादी उसके प्रेमी दीपक पुत्र पालेराम निवासी गढ़ी खजूर, जिला करनाल से कर रही थी। दीपक बारात लेकर आ चुका था।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर लड़की की आयु पूछी तो परिजनों ने 19 साल बताई। लड़की कक्षा छह तक गांव में पढ़ी है। स्कूल के प्रधानाचार्य से लड़की की जन्मतिथि पूछी तो 27 मार्च 2006 बताई। तुरंत विवाह को रुकवाकर किशोरी को बाल कल्याण समिति के माध्यम से बाल देखरेख संस्थान में भेजा गया। दीपक को भी आयु प्रमाणपत्र के संग बृहस्पतिवार को बुलाया गया है। दूसरा मामला वधावाराम कॉलोनी का है। संदीप पुत्र स्व. जगलू अपनी बहन का विवाह आटा-साटा (बदले में विवाह) के तहत हुकुम पुत्र बाबूलाल वासी तारा नगर सोनीपत के साथ कर रहा था। इसके बाद संदीप का विवाह बहन की ननद से होना था।
किला थाना पुलिस से नाबालिग की शादी की सूचना मिलने पर पहुंची। आयु दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड दिखाया, जो मान्य नहीं है। शादी रुकवा दी गई और लड़की को बाल देखरेख संस्थान भेजा गया। परिजनों को आयु दस्तावेज सहित कार्यालय में बुलाया गया है।