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मानवाधिकार के आदेश पर फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार पर केस

काबड़ी रोड स्थित गोविद टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम के दौरान बाल श्रमिक के हाथ की दो अंगुलियां कटने और फैक्ट्री मालिक व ठेकेदार की ओर से इलाज न कराने के मामले में मॉडल टाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 08 Oct 2019 06:37 AM (IST)Updated: Tue, 08 Oct 2019 06:37 AM (IST)
मानवाधिकार के आदेश पर फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार पर केस

जागरण संवाददाता, पानीपत : काबड़ी रोड स्थित गोविद टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम के दौरान बाल श्रमिक के हाथ की दो अंगुलियां कटने और फैक्ट्री मालिक व ठेकेदार की ओर से इलाज न कराने के मामले में मॉडल टाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बाल श्रमिक के पिता ने प्रशासन से लेकर लेबर कोर्ट में शिकायत की, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। अब मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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काबड़ी रोड स्थित भारत नगर के एक व्यक्ति ने बताया कि गोविद टेक्सटाइल फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार पप्पू बाल श्रमिकों से काम कराते हैं। ठेकेदार उनके 15 वर्षीय बेटे को बहका-फुसलाकर मार्च 2017 को काम पर ले गया और मशीन पर लगा दिया। काम के दौरान उनके बेटे का हाथ मशीन में आ गया। इससे उसकी दो अंगुलियां कट गई। हाथ के कई ऑपरेशन हुए। उस समय फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार ने पूरा इलाज कराने का वादा किया, लेकिन इलाज नहीं कराया। उनके बेटे का ऑपरेशन होना था, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। करीब तीन लाख रुपये कर्ज लेकर अपने बेटे का इलाज कराया। पीड़ित ने हर जगह शिकायत की, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। शिकायत के बाद मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है।


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