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ईजी डे में 4 रुपये का दिया कैरी बैग, कंपनी को देना पड़ा 13 हजार का जुर्माना

उपभोक्ता फोरम ने चार रुपये लेकर कैरी बैग देने पर ईजी डे कंपनी पर 13 हजार का जुर्माना लगाया। मामला कैथल के ईजी डे का है। साथ ही कोर्ट ने केस में आए खर्च की वसूली करने का फैसला कोर्ट की ओर से दिया गया।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Thu, 10 Dec 2020 01:56 PM (IST)Updated: Thu, 10 Dec 2020 01:56 PM (IST)
ईजी डे में 4 रुपये का दिया कैरी बैग, कंपनी को देना पड़ा 13 हजार का जुर्माना
ईजी डे शॉपिंग स्टोर पर ग्राहक को चार रुपये का कैरी बैग देना मंहगा पड़ गया।

पानीपत/कैथल, जेएनएन। कैथल शहर के कुरुक्षेत्र रोड पर स्थित ईजी डे शॉपिंग स्टोर पर ग्राहक को चार रुपये का कैरी बैग देना मंहगा पड़ गया। उपभेक्ता की शिकायत पर उपभाेक्ता फोरम ने डेढ़ साल बाद अपना फैसला सुनाते हुए शॉपिंग स्टोर पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उपभोक्ता के कोर्ट केस में आए खर्चे की वसूली करने का फैसला कोर्ट की ओर से दिया गया है।

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इसमें फोरम की ओर से शॉपिग स्टोर संचालकों को ग्राहक को तीन हजार रुपये का हर्जाना देने के भी आदेश दिए हैं। बता दें कि पिछले वर्ष 21 जून 2019 को शहर के नेहरू गार्डन कालोनी निवासी विजय कुमार ने ईजी डे शॉपिंग स्टोर से खरीदारी की थी।

उस दौरान स्टोर की ओर से उनसे कैरी बैग के रुप में चार रुपये वसूले थे। जिसके बाद ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में यह शिकायत दी थी। करीब डेढ़ साल बाद इस मामले में फैसला जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डीएन अरोड़ा ने सुनाया है। इसके साथ ही उन्होंने शॉपिंग स्टोर को सभी ग्राहको सामान के साथ निशुल्क कैरी बैग देने के आदेश भी जारी किए हैं।

ग्राहक ने की थी शिकायत, सामान के साथ दिया जाए निशुल्क कैरी बैग इस मामले में शिकायतकर्ता विजय कुमार की ओर से फोरम में यह कहा गया था कि जब ग्राहक शॉपिंग स्टोर से सामान का बिल टैक्स सहित देता है तो स्टोर संचालकों की ओर से कैरी बैग के अलग से रुपये क्यों वसूल किए जाते हैं। जिस पर ही फोरम के जिला अध्यक्ष डीएन अरोड़ा ने मामले की डेढ़ साल तक चली सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की सुनने के बाद शॉपिंग स्टोर संचालक को 13 हजार रुपये जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया।


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