रिटर्न न भरने पर रद किए गए जीएसटी नंबर होंगे बहाल
जिन जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर के नंबर 21 मार्च 2019 तक रद करने के आदेश किए गए थे उनके नंबर बहाली हो सकेंगे। बोर्ड ने एक और मौका दिया है। इसके लिए रजिस्टर्ड डीलर को अपनी सभी पेंडिग रिटर्न (विवरणी) व टैक्स भरना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने इस आशय का पत्र जारी किया है। टैक्स रिटर्न दाखिल न करने के चलते कई डीलरों के नंबर रद किए गए थे। इस आदेश से ऐसे डीलरों को राहत मिलेगी।
जागरण संवाददाता, पानीपत : जिन जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर के नंबर 21 मार्च 2019 तक रद करने के आदेश किए गए थे, उनके नंबर बहाली हो सकेंगे। बोर्ड ने एक और मौका दिया है। इसके लिए रजिस्टर्ड डीलर को अपनी सभी पेंडिग रिटर्न (विवरणी) व टैक्स भरना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने इस आशय का पत्र जारी किया है। टैक्स रिटर्न दाखिल न करने के चलते कई डीलरों के नंबर रद किए गए थे। इस आदेश से ऐसे डीलरों को राहत मिलेगी।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हो गया था। जीएसटी लागू होने के शुरुआती महीनों में सर्वर, नेटवर्क आदि की समस्याओं के चलते समय पर रिटर्न दाखिल नहीं हो पा रही थी। अब इसे लागू होने में डेढ़ साल से अधिक का समय बीत चुका है। रिटर्न दाखिल करने में अब समस्याएं नहीं हैं। सिस्टम अपडेट किया जा चुका है। जो दिक्कतें व्यापारियों को आती थी उन्हें भी हल किया जा चुका है।
वैट के 2015-16 केस ही निपटे
वैट टैक्स के 2015-16 के केसों का ही निपटारा हो पाया है। अगले वर्षो के केसों का निपटारा होना अभी बाकी है। अभी स्टेट जीएसटी वैट सहित जीएसटी दोनों मोर्चो पर काम कर रहा है।
22 हजार व्यापारियों की पंजीकरण
पानीपत में अकेले स्टेट जीएसटी विभाग की ओर से 22 हजार व्यापारियों का पंजीकरण किया गया है। जिनमें से 100 से अधिक के नंबर रिटर्न दाखिल न करने पर रद किए जा चुके हैं। इनको बहाल करना का एक मौका उपलब्ध कराया जा रहा है।
राजाराम नैन, उपआबकारी कराधान आयुक्त