बेटी को घायल कर मां से पर्स लूटने के दोषी को 10 साल कैद
जागरण संवाददाता, पानीपत जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. जेआर चौहान की अदालत ने बेटी को घायल कर मां का पर्
जागरण संवाददाता, पानीपत
जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. जेआर चौहान की अदालत ने बेटी को घायल कर मां का पर्स लूटने के दोषी को 10 साल कैद और 36 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। घटना सेक्टर 13-17 में 17 जुलाई 2017 को घटित हुई थी।
सेक्टर 13-17 हाउ¨सग बोर्ड कॉलोनी निवासी अलका ने थाना शहर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपनी बेटी कनिका के साथ शहर से काम खत्म कर स्कूटी से घर लौट रही थी। स्कूटी वह चला रही थी, बेटी पीछे बैठी हुई थी। जैसे ही वह दयाल ¨सह पब्लिक स्कूल के पास पहुंचीं तो एक युवक उसके बायें कंधे पर टंगे पर्स को झपटने का प्रयास किया। वह स्कूटी सहित सड़क पर गिर गई, लेकिन बैग नहीं छोड़ा तो युवक ने धारदार हथियार (लोहे की दरात) से हमला कर दिया। कनिका ने विरोध किया तो उसके माथे पर दरात मारा। हमले से मां-बेटी डर गई, युवक पर्स छीनकर भागने लगा तो कुछ दूरी पर गिर गया। आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पहले पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया था।
घायल कनिका को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम अमन गांधी निवासी गांव बिचपड़ी बताया था। मंगलवार को जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी को सजा सुना दी। विभिन्न धाराओं में सुनाई गई सजा एक साथ चलेंगी।
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अदालत ने यह सुनाई सजा
धारा 389बी में 10 साल की सजा, 35 हजार रुपये जुर्माना, नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त।
धारा 323 में एक साल की सजा, 500 रुपये जुर्माना, नहीं देने पर 15 दिन अतिरिक्त।
धारा 324 में दो साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना, नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त।
धारा 506 में 1 साल की सजा, 1 हजार रुपये जुर्माना, नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त।