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सर्कल में खड़े होकर ले सकते हैं घर का सामान

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आम जनता तक सब्जी फल एवं राशन पहुंचाया जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Mar 2020 09:33 PM (IST)Updated: Fri, 27 Mar 2020 06:11 AM (IST)
सर्कल में खड़े होकर ले सकते हैं घर का सामान
सर्कल में खड़े होकर ले सकते हैं घर का सामान

जागरण संवाददाता, पंचकूला : आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आम जनता तक सब्जी फल एवं राशन पहुंचाने के लिए 160 रेहड़ी-फड़ी व ट्रॉली पर सब्जी फल बेचने वालों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राशन, दूध, ब्रेड के दुकानदारों को भी अनुमति दी गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति दूरभाष पर भी कॉल करके घर बैठे भी सामान मंगवा सकते हैं। दुकानों के बाहर नगर निगम द्वारा सर्कल लगवा दिए गए हैं, जो कोई इन सर्कल में नहीं खड़ा होगा, उन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दुकान पर भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। लगभग रेहड़ी-फड़ी व ट्रॉली द्वारा पंचकूला शहर, कालका पिजौर के विभिन्न क्षेत्रों में सब्जी व फल पहुंचाई जा रही है। जिसके लिए सभी विक्रताओं के आई कार्ड बनाए गए हैं। चंडीगढ़ सेक्टर-26 मंडी से पंचकूला की आपूर्ति पर फर्क पड़ा था, लेकिन अब पंचकूला सेब मंडी के विक्रताओं से बातचीत करके तीन ट्रेडर्स से माल मिलना आरंभ हो गया है। इसी प्रकार बरवाला में मेहता ट्रेडस फल सप्लाई करेंगे। यह संतरा, किन्नू आदि उचित दामों पर पूरे शहर में सप्लाई किया जाएगा। चंडीगढ़ सेक्टर-26 के ग्रेन मार्केट से राशन की आपूर्ति करने व सब्जी के थोक विक्रेता को सब्जी सप्लाई करने के प्रबंध करवा दिए हैं। सामान लेते समय बनाएं रखें दूरी

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सभी कर्मचारियों को यह आदेश दिए गए हैं कि वे सब्जी व फल विक्रताओं से उचित दूरी बनाए रखें। सब्जी व फल विक्रताओं को भी दस्ताने, सेनिटाइजर व मास्क पहनना अनिवार्य है। वहीं कई जगहों पर सब्जी वालों ने लूट भी मचा रखी है। निर्धारित दर से कहीं अधिक रेट पर सब्जियां एवं फल बेचे जा रहे हैं। लोगों में इनके खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और कार्रवाई की मांग की है। आरडब्ल्यूए सेक्टर-16 के महासचिव सुभाष पपनेजा ने मांग की है कि सभी सेक्टरों में निर्धारित दरों पर फल एवं सब्जियां उपलब्ध करवाएं। उचित दाम पर मिले सामान : धर्मेद्र

पंचकूला मार्केट कमेटी के सचिव धर्मेद्र ने बताया कि सब्जी व फल विक्रेता उचित दामों पर सब्जी व फल लोगों तक पहुंचाए, इसके लिए एक अधिकतम कीमत भी निर्धारित कर दी गई है। जो भी विक्रेता इस कीमत से अधिक पर फल या सब्जी बेचता मिल जाएगा तो उसके खिलाफ उपायुक्त के निदेशानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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