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कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर लगी मुहर, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 से

हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा। यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 21 Dec 2018 02:59 PM (IST)Updated: Sat, 22 Dec 2018 09:07 AM (IST)
कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर लगी मुहर, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 से
कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर लगी मुहर, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 से

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा। यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में 29 एजेंडे लाए गए, जिनमें से एक को छोड़कर अन्य सभी को स्वीकृति प्रदान की गई।

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राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि ग्रुप सी से एचसीएस पदोन्नति के लिए सीधी भर्ती हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एचपीएससी) के जरिए होगी। कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी का जो विभाग प्रमुख होगा उसकी अनुशंसा एचपीएससी को की जाएगी। इससे पहले सीएम स्तर और एक कमेटी फैसला करती थी।

बैठक में राज्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें नियम,1994 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नए नियमों को राज्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा। संशोधन के अनुसार, हरियाणा में प्रधान सचिव के पद पर सेवा कर चुके अधिकारी या हरियाणा सरकार में प्रधान सचिव या इससे उच्च पद पर सेवा करने वाले व्यक्ति राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

हरियाणा सरकार ने राज्य में असंगठित कर्मकारों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। यह बोर्ड  असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत गठित किया जाएगा। राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के लिए उपयुक्त योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद करेगा, राज्य सरकार द्वारा प्रशासित असंगठित  कर्मकारों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं के निगरानी करेगा, जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यों की निगरानी करना, असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों को पंजीकरण एवं कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा करेगा, विभिन्न योजनाओं के तहत धन के व्यय की समीक्षा करेगा और समय-समय पर सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य भी सम्पन्न करेगा।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत फैजाबाद (पाहसौर),खण्ड तथा जिला झज्जर की 5 कनाल 5.10 मरना शामलात भूमि का तबादला मॉडल इकॉनोमिक टाऊनशिप लिमिटेड की 5 कनाल 6.22 मरला भूमि के साथ करने के विकास एवं पंचायत विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। भूमि का तबादला करने की स्वीकृति इसलिए दी गई है क्योंकि पंचायत की भूमि मॉडल इकॉनोमिक टाऊनशिप लिमिटेड की भूमि में समाप्त होने वाला एक बेकार टुकड़ा है और यह खेती के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। दूसरी ओर, ग्राम पंचायत को ‘मेरा गांव मेरी बगिया’ के समीप भूमि प्राप्त हो रही है और जिसका उपयोग गांव के सामान्य कार्यों के लिए किया जाएगा।

मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018 को मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत, संबंधित क्षेत्रों के प्रभावी प्रशासन के लिए, राज्य सरकार अब पिछली जनगणना की बजाय मौजूदा जनगणना को ध्यान में रखकर कार्य कर सकती है क्योंकि गत और वर्तमान जनगणना के बीच की अंतराल अवधि के दौरान क्षेत्र की आबादी में समकालीक वृद्धि हुई है।

इनको भी मिली मंजूरी

  • असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी।
  • राज्य चुनाव आयुक्त के 1994 के नियमों को संशोधित करने का फैसला।
  • कैबिनेट ने हरियाणा पुलिस संशोधन अध्यादेश 2018 के संशोधन को मंजूरी।
  • राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा जो पुलिस महानिदेशक का चयन और कार्यकाल तय करेगा।
  • राज्य सुरक्षा आयोग को स्वीकृति। इससे जुड़ा एक्ट विधानसभा में लाया जाएगा।
  • किशाऊ, रेणुका और लखवार परियोजना के एमओयू को मंजूरी। इसके बाद 1152 क्यूसिक पानी अतरिक्त मिलेगा।

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