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हरियाणा में शहरों में हाईवे के पास खुलेंगे शराब ठेके

हरियाणा में शहरों में हाइवे के पास अब शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके लिए राज्‍य की मनोहरलाल सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 14 Sep 2017 11:28 AM (IST)Updated: Thu, 14 Sep 2017 11:28 AM (IST)
हरियाणा में शहरों में हाईवे के पास खुलेंगे शराब ठेके

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में अब शहरों के नजदीक हाइवे के नजदीक शराब के ठेके खुलेंगे। राज्‍य सरकार ने इस संबंध में अाबकारी नीति में बदलाव किया है। इसके अनुसार, जिन लाइसेंस धारक ठेकेदारों ने अपने सभी स्वीकृत ठेके या उप ठेके स्थापित नहीं किए हैं, उन्हें अतिरिक्त फीस जमा करने पर नगरपालिका क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्यीय राजमार्गों के पास ठेके खोलने की मंजूरी दी जाएगी। हालांकि नए प्रतिष्ठानों की संख्या आबकारी नीति में निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार होगी।

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शराब का प्रत्येक ठेका या उप-ठेका स्थानांतरित या स्थापित करने के लिए अतिरिक्त लाइसेंस फीस शेष अवधि के लिए जोन में एक ठेके की लाइसेंस फीस के औसत 30 फीसद के बराबर निर्धारित की गई है। बार, पब, क्लब और बैंक्वेट के लाइसेंस के लिए एल-2, एल-14ए को छोड़कर अतिरिक्त लाइसेंस फीस की अदायगी के बिना पालिका क्षेत्र में राष्ट्रीय या राज्यीय राजमार्गों के पास कंपोजिट ठेके स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

इससे राज्य को लाइसेंस फीस, ड्यूटी और वैट से 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों के पास शराब ठेकों को स्थानांतरित किए जाने से 25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।

नीति में यह परिवर्तन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में राजमार्गों के पास बार और शराब की दुकानें स्थापित करने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के आदेशों का अनुसरण करते हुए किया गया है।


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