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कूड़ा सेग्रीगेशन के पहले दिन चेतावनी, आज से काटेंगे चालान

शहर में रविवार को कई लोग घरों से सूखा और गीला कूड़ा मिक्स कर गारबेज कलेक्टर को दे रहे थे। इसी बीच अचानक नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह होमगार्ड जवानों के साथ लोगों के घरों में आ धमके।

By JagranEdited By: Published: Sun, 01 Sep 2019 08:18 PM (IST)Updated: Tue, 03 Sep 2019 06:35 AM (IST)
कूड़ा सेग्रीगेशन के पहले दिन चेतावनी, आज से काटेंगे चालान
कूड़ा सेग्रीगेशन के पहले दिन चेतावनी, आज से काटेंगे चालान

जागरण संवाददाता, पंचकूला : शहर में रविवार को कई लोग घरों से सूखा और गीला कूड़ा मिक्स कर गारबेज कलेक्टर को दे रहे थे। इसी बीच अचानक नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह होमगार्ड जवानों के साथ लोगों के घरों में आ धमके। होमगार्ड जवान के साथ अधिकारी को देखकर लोग भी सहम गए। ईओ ने लोगों को सख्ती से समझाते हुए कहा कि जब नगर निगम की ओर से स्पष्ट हिदायत दे दी गई है कि सूखा और गीला कूड़ा अलग देना होगा, तो फिर मिक्स कूड़ा क्यों दिया जा रहा है। ईओ ने लोगों से मौके पर ही कूड़ा अलग करवाया। उन्होंने चेतावनी दी कि सोमवार को चालान काटे जाएंगे। जरनैल सिंह के साथ चीफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर मदन लाल, नरेश मल्होत्रा के साथ विभिन्न सेक्टरों में रेड की। सोमवार से चीफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर सहित एएसआइ होमगार्ड जवानों के साथ शहर के विभिन्न सेक्टरों में निरीक्षण करेंगे और जो लोग हिदायतों का पालन नहीं कर रहे होंगे उनके चालान काटे जाएंगे। ईओ ने कहा कि हिदायतों का पालन न करने वालों को 500 से 9500 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। निगम ने बनाई टीमें जो काटेगी चालान शहर में लोगों को गीला और सूखा कूड़ा अलग करके न देने वालों का चालान काटने के लिए नगर निगम की ओर से टीमें बनाई गई है। इन टीमों सीएसआइ मदन लाल, एएसआइ सतबीर, अभिषेक, प्रमोद, राकेश, अजय सूद, बिजेंद्र कौशिक, प्रवेश, सैनिटेशन ब्रांच के प्रभारी नरेश मल्होत्रा सहित अन्य को चालान काटने की पॉवर दी गई है। यह टीम चेक करेगी कि जो लोग घर से कूड़ा अलग-अलग नहीं दे रहे हैं उन पर तो जुर्माना लगेगा ही, साथ ही मिक्स कूड़ा लेने वाले गारबेज कलेक्टर को जुर्माना देना पड़ेगा। 50 किलो से ज्यादा कूड़ा होने पर पीट बनाकर बनानी होगी खाद शहर में शत प्रतिशत अलग-अलग डोर-टू-डोर कचरा इकट्ठा करना निगम का लक्ष्य है। बल्क कूड़ा जनरेटरर्स को तीन प्रकार से सूखा, गीला और घरेलू खतरनाक कचरे को अलग करने और केवल अधिकृत कलेक्टरों को सौंपने के लिए कहा गया है। जनरेटर में घरेलू, कमर्शियल, औद्योगिक इकाई या इकट्ठा करने वाले को कानून के अनुसार कचरे को गीले और सूखे में अलग न रखने के लिए दंडित करना होगा। एक दिन में 50 किलो से ज्यादा कूड़ा इकट्ठा करने वालों को अब अपने कांप्लेक्स के अंदर पिट बनाकर गीले कूड़े की खाद बनानी होगी। जो ऐसा नहीं करेंगे, उन पर 10 हजार से डेढ़ लाख रुपये जुर्माना होगा।

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गीले कचरे से बनाई जाएगी खाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगने के बाद गीले कचरे से जैविक खाद बनाने के दावे किए गए हैं। गीला कूड़ा फेंकने के लिए हरे रंग का डस्टबिन यूज करना चाहिए। घर में इकट्ठा होने वाले सूखे कचरे से पैसे कमाए जा सकते हैं। सूखे कूड़े जैसे पेपर, प्लास्टिक की बोतल व अन्य सामान को कबाड़िये को बेचने के बाद रिसाइकिल किया जाएगा, जोकि नई वस्तुएं बनाने के अलावा सड़क बनाने के काम आएगा।

अभी फल, सब्जियां, खाने का सामान सड़ जाने पर उसे यूं ही कचरे में फेंक दिया जाता है। यदि इस कचरे को सहेजकर हरी डस्टबिन में रखा जाए और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने आने वालों को यह कचरा अलग से दिया जाए तो वह इसका उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में होगा। इसका असर स्वच्छता पर भी पड़ेगा। चालान काटने का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन जागरूकता जरुरी है।

-राजेश जोगपाल, प्रशासक, नगर निगम पंचकूला।


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