Unlock 5.0: हरियाणा में आज से खुलने लगे स्कूल, 9वीं से 12वीं तक तीन घंटे की क्लास
Unlock 5.0 Haryana हरियाणा में आज से स्कूल खुलने लगे हैं। सिनेमा मल्टीप्लेक्स थियेटर भी 50 फीसद क्षमता के साथ शुुुुरू होंगे। स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क भी खुलेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को रोटेशन आधार पर बुला सकते हैैं।
जेएनएन, चंडीगढ़। Unlock 5.0: हरियाणा में आज वीरवार को पहली बार स्कूल नियमित पढ़ाई के लिए खुल रहेे हैैं। कोरोना के चलते अभी तक नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को सिर्फ परामर्श के लिए स्कूल आने की अनुमति थी, लेकिन अब उनकी सुबह नौ से दोपहर बारह बजे तक नियमित कक्षाएं लगेंगी। इस दौरान भोजनावकाश नहीं होगा और किसी भी कक्षा में 20 से अधिक बच्चे नहीं बैठाए जाएंंगे। छठी से आठवीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाने पर फैसला प्रदेश सरकार बाद में लेगी। सबसे अंत में प्राथमिक स्कूल खुलेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलाक-5 को लेकर जारी की गई गाइड लाइन को प्रदेश सरकार पूरी तरह से लागू करेगी। लाकडाउन के बाद खुलने वाले स्कूलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने शारीरिक दूरी बनाए रखने के व्यापक प्रबंध किए हैं। सभी स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया गया है।
गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को चंडीगढ़ में कहा कि केंद्र की गाइड लाइन के अनुसार राज्य में सिनेमा, थिएटर व मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सिनेमा हाल में आगे-पीछे व साइड वाली सीटों को खाली रखना होगा। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसी तरह से स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क भी खुल सकेंगे। कोचिंग संस्थान भी अब नियमित रूप से विद्याॢथयों को रोटेशन आधार पर बुला सकेंगे। शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी।
उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी, साइंस और टेक्नोलाजी स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट के विद्यार्थियों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी। फेस मॉस्क के अलावा हर किसी को अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लाकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हाल में आधे लोगों को जाने की इजाजत होगी। ऐसी जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंडवाश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा।
घर पर रहें बच्चे और बुजुर्ग
65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा गया है। बहुत जरूरी होने पर ही यह लोग बाहर निकलें। कंटेनमेंट जोन में नियमों में सख्ती रहेगी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्र सरकार की एसओपी को राज्य में हूबहू लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना का प्रभाव बेशक कम हो रहा है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।