हरियाणा के दो मंत्री मुश्किल में, मनीष ग्रोवर पर FIR का आदेश तो राव नरबीर को HC का नोटिस
हरियाणा के दो मंत्री मुसीबत में पड़ गए हैं। रोहतक कोर्ट ने मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। राव नरबीर को हाई कोर्ट ने कड़ा नोटिस जारी किया है।
चंडीगढ़/रोहतक, जेएनएन। हरियाणा के दो मंत्री मनीष ग्रोवर और राव नरबीर सिंह मुश्किल में पड़ गए हैं। दोनों मंत्रियों के प्रति अदालत ने सख्त तेवर दिखाए हैं। रोहतक की अदालत ने लोकसभा चुनाव के दौरान रोहतक शहर में बूथ कैप्चरिेंग के मामले में हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर सहित दो लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर, चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शैक्षणिक योग्यता मामले में राज्य के लोकनिर्माण मंत्री राव नरबीर को नोटिस किया है। हाई कोर्ट ने राव नरबीर से पूछा है कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस क्यों न दर्ज किया जाए।
बता दें कि मनोहरलाल सरकार में लाेकनिर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह पर विधानसभा चुनाव 2014 में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत शपथ पत्र देना का आरोप है। इस मामले पर अब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बुधवार को इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सवा घंटे की बहस के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मंत्री राव नरबीर को नोटिस जारी करने का फैसला किया। हाई कोर्ट ने नोटिस के माध्यम से मंत्री से पूछा है कि उनके खिलाफ क्यों न भादसं की धारा 420 के तहत झूठा शपथ पत्र देने और धोखाधड़ी करने का केस चलाया जाए।
बता दें कि गुरुग्राम के आरटीआइ कार्यकर्ता हरेंद्र धींगडा ने इस मामले में याचिका दायर की थी। पहले यह मामला गुरुग्राम कोर्ट में दायर किया गया था। वहां जज नवीन कुमार की अदालत द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट अब निचली अदालत के फैसले की भी विवेचना करेगा।
मनीष ग्रोवर व रमेश लोहार के खिलाफ बूथ कैप्चरिंग मामले में एफआरआइ दर्ज करने का आदेश
दूसरी ओर, रोहतक की अदालत के आदेश से मनोहरलाल सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर मुश्किल में पड़ गए हैं। अदालत ने Loksabha Election 2019 के दौरान मतदान के दिन राेहतक शहर में बूथ कैप्चरिंग के मामले में मनीष ग्रोवर और रमेश लोहार के खिलाफ एफआइआर दर्ज करना का बुधवार को आदेश दिया।
लोकसभा चुनाव में रोहतक जिला बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फोगाट ने मनीष ग्रोवर और रमेश लोहार पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए थे। इस मामले में रोहतक की अदालत ने भादसं की धारा 156 (3 ) के तहत एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए। ऐसे में अब मनीष ग्राेवर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।