शराब की बिक्री से भरेगा हरियाणा सरकार का खजाना, ठेकों की आनलाइन बिक्री से बढ़ेगी आय
Haryana Liquor Policy इस बार शराब की बिक्री से हरियाणा सरकार का खजाना भरेगा। नई नीति के तहत शराब ठेकों की आनलाइन नीलामी हो रही है और इससे राज्य सरकार को अच्छी आय प्राप्त हो रही है। इस पर रिजर्व प्राइस से अधिक पर ठेकों की बिक्री हाे रही है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Liquor Policy: इस बार शराब की बिक्री से हरियाणा सरकार का खजाना भरेगा। राज्य में इस बार शराब की बिक्री से करीब साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का रिकार्ड राजस्व आने की उम्मीद है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने साल 2022-23 के लिए शराब नीति घोषित करते हुए ठेकों की आनलाइन बिक्री आरंभ कर दी है।
आबकारी एवं कराधान विभाग ने नौ जिलों में रिजर्व प्राइस से 29 प्रतिशत अधिक दाम पर बेचे शराब ठेके
पूरे प्रदेश को तीन जोन में बांटकर शराब की बिक्री आरंभ हुई है। पहले जोन में नौ जिले शामिल हैं, जिनके लिए बुधवार को आनलाइन शराब ठेकों की बिक्री की गई। शराब बिक्री के रिजर्व प्राइस से करीब 29 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 91 प्रतिशत ठेके बिक गये हैं, जबकि चार जिलों कुरुक्षेत्र, नूंह, नारनौल और पानीपत में सभी ठेकों की बिक्री हो चुकी है।
आबकारी एवं कराधान मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस बार शराब की तस्करी को रोकने के लिए लीकेज प्रूफ पालिसी तैयार की है। शराब से वैट व आबकारी शुल्क कम कर न केवल उसके रेट घटाये गये, बल्कि शराब की अवैध बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
13 जिलों में 24 मई तक हो जाएगी ठेकों की बिक्री, इस बार 9200 करोड़ का राजस्व अर्जित होगा
साल 2020-21 में आबकारी विभाग को 6786 करोड़ रुपये का राजस्व आबकारी नीति से प्राप्त हुआ था। कोरोना काल के बावजूद साल 2021-22 में 16.97 प्रतिशत राजस्व की बढ़ोतरी के साथ यह 7936 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। साल 2022-23 में 9200 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य है, जो करीब 25 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज कर रहा है।
आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों ने पहले राउंड में नौ जिलों के 226 जोन के लिए शराब ठेकों की बिक्री है। इनमें 207 जोन के लिए 579 निविदाएं आई। रिजर्व प्राइस से 28.28 (करीब 29) प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 91 प्रतिशत जोन बिक चुके हैं। दूसरे राउंड में सात जिले रखे गये हैं, जिसमें 252 जोन शामिल हैं। उनकी बिक्री 19 व 20 मई को शाम चार बजे तक होगी। तीसरे राउंड में छह जिलों के 154 जोन बनाए गये हैं, जिनकी बिक्री 23 व 24 मई को होगी।
हरियाणा की साल 2022-23 की नई आबकारी नीति 12 जून 2022 से 11 जून 2023 तक लागू रहेगी। प्रदेश की नई आबकारी नीति में डिस्टलरीज पर ई-फ्लो मीटर लगाने, दूसरे राज्यों की शराब आवाजाही की कड़ी निगरानी करने, सीमाओं पर वाहनों के प्रवेश व निकासी का समय दर्ज करने के प्रविधान किए गए हैं।
नई नीति में सरकार ने वाइन पर आयात व आबकारी शुल्क घटाया है। आयातित व्हिस्की पर भी आबकारी शुल्क में कटौती की गई है। आयातित विदेशी शराब पर वैट को कम किया गया है। शराब पर आयात शुल्क सात रुपये से घटाकर दो रुपये प्रति बीएल किया गया है। शराब कारखाना स्थापित करने के लिए आशय पत्र का शुल्क 15 लाख रुपये से घटाकर एक लाख रुपये किया गया है। बार लाइसेंस के शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है।