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हरियाणा में टीडीआर प्रमाणपत्रों की अब नहीं घटेगी कीमत, कलेक्टर रेट होगा लागू

Published: Tue, 03 Nov 2026 06:45 PM (IST)

हरियाणा सरकार ने टीडीआर प्रमाणपत्रों की नीति में संशोधन किया है, जिससे अब इनकी कीमत नहीं घटेगी और मूल्यांकन आवेदन की तिथि पर लागू कलेक्टर रेट पर आधारित होगा।

हरियाणा में टीडीआर प्रमाणपत्रों की कीमत अब नहीं घटेगी।

हरियाणा में टीडीआर प्रमाणपत्रों की कीमत अब नहीं घटेगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में जमीन की तेजी से बदलती कीमतों के बीच अब हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाणपत्रों की कीमत नहीं घटेगी। संशोधित नीति के तहत, उस काल्पनिक भूमि (नोशनल लैंड) की गणना के फार्मूले को संशोधित किया जाएगा, जिसके लिए टीडीआर प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

यह गणना आवेदन के कैलेंडर वर्ष की एक जनवरी को लागू दर की बजाय आवेदन जमा करने की तिथि को दी गई भूमि पर लागू भारित औसत कलेक्टर रेट पर आधारित होगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में हस्तांतरणीय विकास अधिकार प्रदान करने और उसके उपयोग से संबंधित 16 नवंबर 2021 की नीति में संशोधनों को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य टीडीआर प्रमाणपत्रों के मूल्यांकन, हस्तांतरण और उपयोग से जुड़े मुद्दों का समाधान करना तथा बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाना है।

मौजूदा टीडीआर पॉलिसी के तहत उन भू-स्वामियों को टीडीआर प्रमाणपत्र दिए जाने का प्रविधान है, जो बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक अपनी भूमि सरकार को देते हैं। भू-स्वामी ऐसे प्रमाणपत्रों को उसी विकास योजना के भीतर डेवलपर्स या अन्य उपयोगकर्ताओं को बेचकर अपने विकास अधिकारों का मुद्रीकरण (मोनीटाइज) करके धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।

मंत्रिमंडल ने प्राप्ति स्थल (रिसीविंग साइट) की नोशनल भूमि की गणना के फार्मूले में भी बदलाव को मंजूरी दी है। संशोधित गणना में आवेदन जमा करने की तिथि पर प्राप्ति स्थल पर लागू भारित औसत कलेक्टर दर को ध्यान में रखा जाएगा, जिसके आधार पर टीडीआर प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।

इसके अलावा टीडीआर प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए संबंधित उपायुक्त द्वारा अधिसूचित कलेक्टर दर और आवेदन जमा करने की तिथि पर लागू कलेक्टर दर को मान्य माना जाएगा, चाहे उसे अंततः किसी भी तिथि को उपयोग में लाया जाए।

संशोधित फार्मूला उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए लंबित उन सभी आवेदनों पर लागू होगा, जहां टीडीआर प्रमाणपत्र के उपयोग के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति सहित कोई भी अनुमति नहीं दी गई है।

नई नीति के तहत जारी टीडीआर प्रमाणपत्र केवल उसी विकास योजना तक सीमित नहीं रहेंगे, जिसके लिए वे मूल रूप से जारी किए गए थे। अब ये राज्य की उसी विकास योजना में या किसी भी कम-क्षमता वाली विकास योजना में उपयोग के लिए वैध होंगे। इससे सरकार को सेक्टरों की सड़कों, ग्रीन बेल्ट एवं अन्य नियोजित विकास कार्यों के लिए भूमि जुटाने में आसानी होगी।

बिल्डरों को पांच साल में पूरी करनी होंगी परियोजनाएं

बैठक में नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (एनआइएलपी)-2022 के तहत परियोजनाओं के पूरा होने और लाइसेंस के नवीनीकरण से जुड़े प्रविधानों में संशोधन किया गया है। अब परियोजनाओं को सात साल की बजाय पांच वर्षों के भीतर पूरा करना होगा।

यदि कोई परियोजना इस अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो उसके लाइसेंस का नवीनीकरण, लागू लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क के भुगतान पर हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम 1976 के नियम 13 के अनुसार किया जाएगा।

यह संशोधन एनआइएलपी कालोनियों के लाइसेंस नवीनीकरण को ग्रुप हाउसिंग कालोनियों के समान बनाता है। इसके तहत उस मौजूदा प्रविधान को प्रतिस्थापित किया गया है, जिसके तहत परियोजनाओं को सात वर्षों में पूरा करने का प्रविधान था।

इसमें पांच वर्ष की प्रारंभिक लाइसेंस वैधता और दो वर्ष का नवीनीकरण शामिल था, जिसके बाद नवीनीकरण के लिए लाइसेंस शुल्क के 100 प्रतिशत का भुगतान अपेक्षित था। यह संशोधित प्रविधान अंतिम अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा और सभी मौजूदा लाइसेंसों पर भी लागू होगा।

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