हरियाणा में Group D recruitment में सामाजिक-आर्थिक मानदंड व अनुभव भी होगा चयन का आधार
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन व हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
हरियाणा मोटर वाहन नियम में संशोधन से छात्रों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने मेंं सुविधा होगी। संशोधन के अनुसार अब विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार, मेडिकल कालेज डायरेक्टर, इंजीनियरिंग कालेज प्राचार्य, ITI प्राचार्य, फार्मेसी कालेज प्राचार्य लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होंगे। वहीं, हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम में संशोधन से आर्थिक आधार पर कमजोर लोग लाभान्वित होंगे।
नए नियम के अनुसार ग्रुप डी में भर्ती लिखित परीक्षा, सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के आधार पर होगी। यदि आवेदक विधवा है या उसके पिता की मृत्युु 42 वर्ष की आयु से पहले हो गई है हो या पिता की मृत्यु आवेदक के 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले हो गई है तो ऐसे आवेदक को पांच अंक दिए जाएंगे।
ये भी लिए गए फैसले
- जिला नूंह के गांव इंडरी को उपतहसील बनाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
- करनाल जिला के सालवन गांव को उपतहसील बल्लाह से तहसील असन्ध में जोड़ा गया है
- HSIIDC द्वारा प्रबन्धन प्रशिक्षु/प्रबंधक (वित्त) के 6 पद सीधे भरने के लिए चयन समिति गठित
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