हरियाणा में लोकसभा की दो, विधानसभा की 17 सीटें 2030 तक फिर होंगी Reserve
नववर्ष के पहले माह में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इसमें 126वां संशोधन विधेयक 2019 को हरियाणा विधानसभा में भी पास करने के लिए किया जा रहा है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार नववर्ष के पहले माह में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। दस जनवरी को एक दिवसीय विशेष सत्र संभावित है। तारीख पर अंतिम मुहर तीन जनवरी को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लगेगी। विशेष सत्र का आयोजन संसद के दोनों सदनों में पारित संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019 को हरियाणा विधानसभा में भी पास करने के लिए किया जा रहा है।
हरियाणा में लोकसभा की दो और विधानसभा की 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। इस संशोधन विधेयक के पारित होने से यह सीटें अगले दस साल के लिए फिर से आरक्षित हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने संशोधन विधेयक को लगभग तीन सप्ताह पहले शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पास कराया था।
लोकसभा और देश की सभी राज्यों की विधानसभा में एससी, एसटी की सीटों का आरक्षण 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा था। इसे 10 वर्ष के लिए अर्थात 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने को केंद्र सरकार ने संसद में विधेयक पारित कराया था, जिसे अब हरियाणा विधानसभा भी आरक्षण बरकरार रखने के लिए पारित कराएगी।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 25 जनवरी, 2020 से पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर संसद में पारित संविधान (126वेंं संशोधन) विधेयक, 2019 को सदन में उचित प्रस्ताव लाकर पारित कराने की मांग की थी।
हरियाणा में दो लोकसभा और 17 विधानसभा आरक्षित
हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 लोकसभा सीटों में से अंबाला और सिरसा लोकसभा सीट आरक्षित हैं, जबकि विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 17 सीटें आरक्षित हैं। इनमें मुलाना, सढ़ोरा, शाहबाद, गुहला, नीलोखेड़ी, इसराना, खरखौदा, नरवाना, कालांवाली, रतिया, उकलाना, बवानीखेड़ा, झज्जर, कलानौर, बावल, पटौदी, होडल शामिल हैं।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें