Move to Jagran APP

General category में आवेदन करने वाला SC उम्मीदवार Reservation benefits का हकदार नहीं

अगर अनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित सीट पर आवेदन करता है तो वह अनुसूचित जाति के तौर पर मिलने वाले लाभ का हकदार नहीं है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 07 Apr 2020 02:01 PM (IST)Updated: Tue, 07 Apr 2020 02:01 PM (IST)
General category में आवेदन करने वाला SC उम्मीदवार Reservation benefits का हकदार नहीं
General category में आवेदन करने वाला SC उम्मीदवार Reservation benefits का हकदार नहीं

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले में साफ कर दिया है कि अगर अनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित सीट पर आवेदन करता है तो वह अनुसूचित जाति के तौर पर मिलने वाले लाभ का हकदार नहीं है। चीफ जस्टिस पर आधारित बेंच ने यह फैसला एक व्यक्ति की अपील को खारिज करते हुए सुनाया।

loksabha election banner

मामले में याची ने एकल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एकल बेंच ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। याची ने हाईकोर्ट को बताया कि वह अनुसूचित जाति से संबंध रखता है। उसकी आयु 47 साल है। उसने हरियाणा में सहायक के पद पर पर आवेदन किया था। हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम आयु 42 साल है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल की छूट है।

याची की दलील थी कि उसकी आयु 47 साल है। उसने एससी वर्ग से होने का लाभ लेते हुए आवेदन किया था, लेकिन याची को इस आधार पर नियुक्ति देने से इन्कार कर दिया गया कि वह इस पद के योग्य नहीं है, क्योंकि यह पद सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है और उसकी आयु 47 साल हो चुकी है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि याची अनुसूचित जाति का है, इसलिए उसका लाभ मिलना चाहिए। एकल बेंच ने याची की दलील से असहमति जताते हुए सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए उसकी अपील खारिज कर दी थी, इसलिए अब डिविजन बेंच में अपील दायर की गई।

डिविजन बेंच ने भी एकल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि याची ने सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित सीट पर आवेदन किया है तो वह अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ का हकदार नहीं है। बेंच ने कहा कि याची को आयु में तभी छूट मिल सकती थी, अगर वह अपने वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर आवेदन करता, लेकिन याची ने सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित पद पर आवेदन किया है। ऐसे में वह एससी वर्ग को मिलने वाले लाभ का हकदार नहीं है।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.